'अपराध कैसे कहा जा सकता?', रामचरितमानस पर बयान मामले में स्वामी प्रसाद मौर्य को SC से राहत, कार्यवाही पर रोक
समाजवादी पार्टी (SP) नेता स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने निचली अदालत की कार्यवाही पर अंतरिम रोक लगा दी है.
Swami Prasad Maurya Ramcharitmanas Remarks: समाजवादी पार्टी (SP) नेता स्वामी प्रसाद मौर्य को गुरुवार (25 जनवरी) को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली. शीर्ष अदालत ने रामचरितमानस पर विवादित टिप्पणी मामले में उनके खिलाफ चल रही निचली अदालत की कार्यवाही पर अंतरिम रोक लगा दी.
साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार को नोटिस जारी किया. मौर्य ने रामचरितमानस पर विवादित टिप्पणी मामले में यूपी के प्रतापगढ़ में लंबित आपराधिक केस रद्द करने की मांग की थी. इससे पहले इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उन्हें राहत नहीं दी थी.
सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार से 4 सप्ताह में जवाब मांगते हुए निचली अदालत की कार्यवाही पर अंतरिम रोक लगा दी. कोर्ट ने यह टिप्पणी भी की कि धर्म ग्रंथ पर किसी की अपनी राय हो सकती है. इसे अपराध कैसे कहा जा सकता है?
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