Bijnor Murder Case: तंजील अहमद मर्डर केस में दो आरोपियों को मिली फांसी की सजा, तीन लोग बरी
बिजनौर के एडीजे-5 कोर्ट ने ने मुनीर और रय्यान को दोषी मानते हुए फांसी की सज़ा सुनाई है जबकि उनके तीन साथी तंज़ीम, मोहम्मद जैनी, रिज़वान को साक्ष्य के अभाव में कोर्ट ने बरी कर दिया है.
Bijnor Murder Case: एनआईए अफसर तंज़ील अहमद और उनकी पत्नी को कुख्यात अपराधी मुनीर और रय्यान ने साल 2016 में ताबड़ तोड़ गोलिया बरसाकर मौत के घाट उतार डाला था. हालांकि पुलिस ने मुख्य आरोपी मुनीर सहित चार को तफ़्तीश के बाद आरोपी मानकर डबल मर्डर में जेल भेजा था. बिजनौर के एडीजे-5 कोर्ट में मामला डॉक्टर विजय कुमार तालियांन की अगुवाई में चल रहा था. कोर्ट ने मुनीर और रय्यान को दोषी मानते हुए फांसी की सज़ा सुनाई है जबकि उनके तीन साथी तंज़ीम, मोहम्मद जैनी, रिज़वान को साक्ष्य के अभाव में कोर्ट ने बरी कर दिया है.
गौरतलब है कि एनआईए के डिप्टी एसपी तंज़ील अहमद व उनकी पत्नी अपने पैतृक गांव यानी बिजनौर के सहसपुर में 2/3 अप्रैल 2016 की रात को कार में सवार होकर शादी समारोह से वापिस घर की और जा रहे थे कि इसी दौरान मुख्य आरोपी मुनीर व रय्यान ने ताबड़तोड़ पति पत्नी पर गोली चला दी जिसमे दोनों की मौत हो गई थी.डबल मर्डर मामले में पुलिस जांच पड़ताल में 5 आरोपियों को दोषों माना था तभी से सभी जेल में बंद थे. हालांकि बिजनौर एडीजे 5 कोर्ट के जज डॉक्टर विजय कुमार तालियाँ न ने तंज़ीम, मोहम्मद जैनी व रिज़वान को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया जबकि डबल मर्डर मामले में कोर्ट ने मुख्य आरोपी मुनीर और रय्यान को दोषी मानते हुए दोनों को फांसी की सज़ा सुनाई है. मुनीर पर दिल्ली सहित अन्य राज्य में 35 मुकदमे पंजीकृत है.
बिजनौर के एसपी ने दी ये जानकारी
डॉक्टर धर्मवीर सिंह एसपी बिजनौर ने जानकारी देते हुए बताया कि एनआईए के डिप्टी एसपी तंजील अहमद और उनकी पत्नी अपने बच्चों के साथ बिजनौर के सहसपुर में एक शादी समारोह में आए थे, तीन अप्रैल 2016 को जब वो लौट रहे थे तो बदमाशों ने उन्हें गोली से छलनी कर दिया था, इस डबल मर्डर केस में मुनीर और रय्यान को गिरफ्तार करके जेल भेजा गया था, अभी कुछ दिन पहले गैंगस्टर कोर्ट ने एक एक लाख रुपए के अर्थदंड और दस वर्ष की कठोर सजा से दंडित किया था, हत्या के मामले में एडीजे 5 कोर्ट ने आज उन्हें फांसी की सजा से दंडित किया है, मुनीर और रय्यान दोनों के खिलाफ फांसी की सजा सुनाई है, इस सजा से पूरे जनमानस में पूरे जनपद में ना केवल पीड़ित परिवारजनों को संतोष हुआ है बल्कि पुलिस प्रशासन और शासन के प्रति पूरी जनता में एक अच्छा संदेश गया है तथा अपराधियों में खौफ का माहौल पैदा हुआ है.
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