UP News: सुरक्षा में लगे गनर को गच्चा देर तौकीर रजा फरार, इन जगहों पर पुलिस कर रही तलाश
बरेली से सीओ के नेतृत्व में एक टीम दिल्ली में मौलाना तौकीर रजा की तलाश कर रही है. अदालत ने 2010 में हुए दंगों के आरोपी आईएमसी के प्रमुख मौलाना तौकीर रजा खान के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया था.
![UP News: सुरक्षा में लगे गनर को गच्चा देर तौकीर रजा फरार, इन जगहों पर पुलिस कर रही तलाश Tauqeer Raza fooled security absconding police searching mastermind of 2010 riots declared fugitive ann UP News: सुरक्षा में लगे गनर को गच्चा देर तौकीर रजा फरार, इन जगहों पर पुलिस कर रही तलाश](https://feeds.abplive.com/onecms/images/uploaded-images/2024/03/13/12bb26cee50a8c6b3ac252e75ce5d4fa1710299627102899_original.jpg?impolicy=abp_cdn&imwidth=1200&height=675)
Tauqeer Raza Case: बरेली जिले की एक अदालत ने 2010 में हुए दंगों के आरोपी इत्तेहाद-ए-मिल्लत कौंसिल (आईएमसी) के प्रमुख मौलाना तौकीर रजा खान के खिलाफ सोमवार को गैर जमानती वारंट जारी किया था. जिसके बाद पुलिस आरोपी की तलाश कर रही थी. लेकिन अब आरोपी तौकीर रजा अपनी सुरक्षा में लगे दोनों गनर्स को गच्चा देकर फरार हो गया है.
जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) सुनीति पाठक ने बताया कि खान के खिलाफ अपर जिला सत्र न्यायाधीश (एडीजे) प्रथम (त्वरित अदालत) रवि कुमार दिवाकर की अदालत ने गैर जमानती वारंट जारी किया था. लेकिन अब उसके फरार होने के बाद पुलिस के साथ तौकीर रजा की तलाश दोनों गनर्स भी लगे हुए हैं. बरेली से सीओ के नेतृत्व में एक टीम दिल्ली में मौलाना तौकीर रजा की तलाश कर रही है.
अदालत ने पुलिस क्षेत्राधिकारी (सीओ-प्रथम) संदीप सिंह को 13 मार्च तक नोटिस तामील करवाकर खान को गिरफ्तार कर अदालत में पेश करने का आदेश दिया था. अदालत ने इसके पहले नोटिस तामील कराने में असफल रहे प्रेमनगर के प्रभारी निरीक्षक (एसएचओ) आशुतोष रघुवंशी के खिलाफ दंडात्मक और विभागीय कार्रवाई के लिए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (एसएसपी) घुले सुशील चंद्रभान को आदेश दिया था.
एक्शन ले सकती है कोर्ट
जिसके बाद बुधवार को एडीजे फास्ट ट्रैक कोर्ट में तौकीर रजा को गिरफ्तार करके पेश करना था. लेकिन अब कोर्ट पेश नहीं होने पर उसे भगोड़ा घोषित कर सकती है. उसके खिलाफ लुक आउट नोटिस भी जारी किया जा सकता है. इस मामले में अदालत के आदेश की प्रति बरेली परिक्षेत्र के पुलिस महानिरीक्षक (आईजी रेंज) डॉ. राकेश सिंह को भी भेजी गयी थी.
बीते दिनों कोर्ट के फैसले पर पाठक ने बताया कि आईएमसी प्रमुख खान को 2010 के बरेली दंगे का मुख्य आरोपी मानते हुए एडीजे प्रथम की अदालत ने सोमवार 11 मार्च को तलब किया था और नोटिस तामील कराने का आदेश एसएचओ प्रेम नगर आशुतोष रघुवंशी को दिया था, लेकिन उन्होंने खान के न मिलने की वजह से नोटिस तामील नहीं कराया और इसे उनके घर पर चस्पा भी नहीं किया.
पाठक के मुताबिक, इसपर नाराजगी जताते हुए अदालत ने कहा था कि दस दिन पहले तक खान बरेली पुलिस के लिए चुनौती बने हुए थे और पांच मार्च को नोटिस जारी कर उन्हें 11 मार्च को तलब करने के लिए कहा गया तो पुलिस खान को ढूंढ नहीं पा रही है. अदालत ने अपने आदेश में कहा कि दंगे के मुख्य ‘मास्टरमाइंड’ तौकीर को पुलिस द्वारा ढूंढ न पाने से साफ जाहिर है कि पुलिस खान का सहयोग कर रही है और इसी वजह से उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं की जा रही है.
ट्रेंडिंग न्यूज
टॉप हेडलाइंस
![ABP Premium](https://cdn.abplive.com/imagebank/metaverse-mid.png)