UP News: इत्तेहाद-ए-मिल्लत काउंसिल (IMC) प्रमुख मौलाना तौकीर रजा (Maulana Tauqeer Raza) के खिलाफ जारी गैर जमानती वारंट पर मंगलवार को सुनवाई होगी. बरेली की अदालत अपनी पिछली सुनवाई के दौरान 2010 के दंगों में आरोपी मौलाना के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया था. उनके खिलाफ कोर्ट अभी तक दो बार गैर जमानती वारंट जारी कर चुकी है.
कोर्ट ने अपने आदेश में 13 मार्च को तौकीर रजा को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश करने का आदेश दिया था. इसके बाद पुलिस ने कोर्ट के आदेश की कॉपी सोमवार को तौकीर रजा के घर चस्पा की है. कोर्ट ने 2010 के दंगे में तौकीर रजा को मास्टर माइंड माना था. तौकीर रजा को भड़काऊ बयान के बाद दंगे शुरू हो गए थे. अब इस मामले की सुनवाई कोर्ट में चल रही है. लेकिन वह अभी तक हाजिर नहीं हुए हैं.
हालांकि पुलिस मौलाना तौकीर रजा अभी तक नहीं पहुंच पाई है. पिछली सुनवाई के दौरान मौलाना के पेश नहीं होने पर कोर्ट ने पुलिस और प्रशासन को फटकार लगाई थी. तब कोर्ट ने एसपी को उन्हें गिरफ्तार करने के निर्देश दिए थे.
STF ने किया बड़ा खुलासा, RO-ARO और UP Police Sipahi Bharti मामले में हुई 80 करोड़ से अधिक वसूली!
अदालत ने जताई नाराजगी
गौरतलब है कि अदालत ने माना था कि तौकीर रजा बहुत प्रभावशाली व्यक्ति है. इसी वजह से बार-बार गैर जमानती वारंट जारी होने के बाद भी पुलिस उसे गिरफ्तार नहीं कर पा रही है. आम और प्रभावी व्यक्ति के लिए अलग-अलग कानून के रवैए पर अदालत ने सवाल खड़े करते हुए पुलिस के रवैए पर सवाल खड़े किए थे.
बता दें कि तौकीर रजा के भड़काऊ बयान के बाद दंगे शरू हो गए थे. तौकीर सुरक्षा में लगे दो पुलिस कर्मियों को चकमा देकर फरार हो गया था. ज्ञानवापी पर फैसला देने वाले एडीजे प्रथम फास्ट ट्रैक रवि कुमार दिवाकर ने तौकीर को गिरप्तार करने का आदेश दिया था. तौकीर ने वकील के जरिए जिला जज की अदालत में कोर्ट बदलने की गुहार लगाई थी.