Teele Wali Masjid Case: अब इस मस्जिद मामले में मुस्लिम पक्ष को झटका, लखनऊ कोर्ट ने माना मुकदमा सुनवाई योग्य
Lucknow News: अदालत ने मुस्लिम पक्ष की रिवीजन याचिका खारिज कर दी. एडीजे प्रथम की कोर्ट ने हिंदू पक्ष का मुकदमा चलने योग्य माना है. अदालत के फैसले को हिंदू पक्ष की जीत बताया जा रहा है.
Teele Wali Masjid Case: लखनऊ की टीले वाली मस्जिद मामले में बड़ा फैसला आया है. टीले वाली मस्जिद पर मुस्लिम पक्ष की रिवीजन याचिका खारिज हो गई. एडीजे प्रथम की कोर्ट में आज (बुधवार) मुस्लिम पक्ष की याचिका पर सुनवाई हुई. सुनवाई के बाद मुस्लिम पक्ष को तगड़ा झटका लगा है. अदालत के फैसले को हिंदू पक्ष की जीत बताया जा रहा है. एडीजे प्रथम की कोर्ट ने हिंदू पक्ष का मुकदमा चलने योग्य माना है. हिंदू पक्ष की दलील है कि टीले वाली मस्जिद मंदिर तोड़ कर बनाई गई है. धार्मिक स्थल पर हिंदुओं के पूजा पाठ का अधिकार हनन हो रहा है.
लखनऊ की इस मस्जिद पर मुस्लिम पक्ष को झटका
आपको बता दें कि हिंदू पक्ष ने टीले वाली मस्जिद लक्ष्मण का टीला बताते हुए याचिका दाखिल की थी. याचिका में कहा गया था कि हिंदुओं के धार्मिक स्थल को तोड़कर मस्जिद का निर्माण हुआ है. कोर्ट ने उस मुकदमे को एलाऊ किया था, लेकिन मुस्लिम पक्ष ने आदेश के खिलाफ रिवीजन याचिका डाल दी. आज की सुनवाई में एडीजे प्रथम की कोर्ट रिवीजन याचिका खारिज कर दिया. कोर्ट ने पाया कि मुकदमा चलने योग्य है. 2013 में याचिका दाखिल कर कहा गया था कि मस्जिद को हटाकर हिंदुओं के हवाले कर दिया जाए.
अदालत ने हिंदू पक्ष का मुकदमा माना सुनने योग्य
दावा किया गया था कि पूरा परिसर शेषनागेस्ट टीलेश्वर महादेव का है. साल 2017 में निचली अदालत ने वाद पर प्रतिवादी की दाखिल आपत्ति को खारिज कर दिया था. टीले वाली मस्जिद हर शुक्रवार को जुमा की नमाज अदा करने भारी संख्या में मुसलमान पहुंचते हैं. माना जा रहा है कि मस्जिद-मंदिर का विवाद आनेवाले दिनों में लंबा खिंच सकता है. एडीजे प्रथम कोर्ट ने रिवीजन याचिका पर सुनवाई करते हुए मुस्लिम पक्ष की दलील से असहमति जताई.