Tehri News: टिहरी (Tehri) जिले के खाद्य आपूर्ति विभाग (Food and Civil Supplies) ने जिले भर में ऐसे कार्ड धारक, जो उस कार्ड की पात्रता ना रखते हों अथवा अपात्र है, ऐसे कार्ड धारको से निवेदन किया गया है कि जो कार्ड धारक अपना बीपीएल अथवा अंत्योदय राशन कार्ड (Ration Card) की श्रेणी में नहीं आते है, तो वो कार्ड धारक 31 मई तक क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी, पूर्ति निरीक्षक अथवा जिला पूर्ति कार्यालय नई टिहरी में कार्ड जमा करा दे.
उक्त सम्बध में विभाग द्वारा निर्देश जारी किए जा चुके हैं. जो कार्ड धारक राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम का उल्लंघन कर रहे हैं, उन अपात्र कार्ड धारकों के खिलाफ वसूली सहित क़ानूनी कार्रवाई की जाएगी.
कार्ड न जमा करने वालों के खिलाफ होगी सख्त कार्रवाई
जिला खाद्य पूर्ति अधिकारी अरुण कुमार वर्मा ने बताया की जिले में ऐसे राशन कार्ड धारकों से अपील की जा रही है कि जो संबंधित कार्ड की दृष्टि से अपात्र अथवा खाद्य सुरक्षा में नहीं आते हैं वे संबंधित राशन कार्डों को क्षेत्रीय खाद्य पूर्ति अधिकारी, पूर्ति निरीक्षक अथवा जिला पूर्ति कार्यालय नई टिहरी में 31 मई तक जमा करवा सकते हैं.
उन्होंने कहा कि इसके बाद गहन अभियान चलाया जाएगा जो भी व्यक्ति अपात्र पाया जाएगा, उनके विरुद्ध नियमानुसार क़ानूनी कार्रवाई व वसूली की कार्रवाई की जाएगी.
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