गोरखपुर, एबीपी गंगा। नशीला पदार्थ रखने के जुर्म में थाईलैंड की महिला 11 साल की सजा काटकर जेल से बाहर आई। उसे जिला कारागार से छोड़ा गया। थाई महिला ख्वानरू थाई को एनडीपीएस एक्ट के तहत सजा सुनाई गई थी। जेल से बाहर निकलते ही एलआइयू के अधिकारियों ने ख्वानरू को हिरासत में ले लिया। उसे महिला थाने में रखा गया है। पासपोर्ट बनने के बाद थाईलैंड दूतावास को सुपुर्द किया जाएगा।


साल 2008 में थाईलैंड की रहने वाली ख्वानरू थाई को नशीले पदार्थ के साथ कैंट पुलिस ने रेलवे स्टेशन परिसर से गिरफ्तार कर एनडीपीएस एक्ट में जेल भेजा था। साल 2012 में ख्वानरू थाई को कोर्ट ने 12 साल कैद और दो लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। ख्वानरू के वकील ने हाईकोर्ट में अपील की और सजा को कम करने की अपील की। हाईकोर्ट ने ख्वानरू थाई की सजा 12 साल से घटाकर दस साल कर दी।


वरिष्ठ जेल अधीक्षक डॉक्टर रामधनी ने बताया कि कोर्ट से मिली सजा पूरी होने के बाद सोमवार को ख्वानरू को रिहा कर दिया गया।


घर ले जाने आए हैं मां और बहन


22 अप्रैल को ख्वानरू के रिहा की खबर जेल प्रशासन ने दूतावास के जरिये उसके घरवालों को दी थी। रविवार को ख्वानरू की मां और बहन गोरखपुर पहुंच गए थे। रिहाई की आस में मां और बहन सुबह 10 बजे ही जेल पहुंच गए थे। दोपहर बाद रिहाई होने पर उसके साथ महिला थाने गए। सीओ एलआइयू जगदीश सिंह ने बताया कि ख्वानरू थाई के रिहा होने की जानकारी थाईलैंड के दूतावास को दे दी गई है। पासपोर्ट बनने के बाद उसे दूतावास को सुपुर्द कर दिया जाएगा।