2 साल की बच्ची से हैवानियत, कोर्ट ने 14 दिनों में सुनाई दोषी को उम्रकैद की सजा
बरेली में पड़ोसी द्वारा 2 साल की बच्ची के साथ हैवानियत के मामले में कोर्ट ने दोषी को उम्रकैद की सजा सुनाई है। पुलिस की तत्परता की वजह से पीड़िता को त्वरित न्याय मिल सका है।
बरेली, एबीपी गंगा। बरेली की अदालत ने नजीर पेश करते हुए 2 साल की बच्ची से हैवानियत करने वाले को 14 दिनों में ही उम्रकैद की सजा सुनाई है। बच्ची के साथ 14 अक्टूबर को रेप की वारदात हुई थी जिसके बाद पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए दोषी को गिरफ्तार कर जल्द विवेचना पूरी की। पुलिस की तत्परता की वजह से पीड़िता को त्वरित न्याय मिल सका है।
दरअसल, 14 अक्टूबर की देर शाम मासूम बच्ची के साथ पड़ोस में रहने वाले युवक ने हैवानियत की थी। सीबीगंज थानाक्षेत्र के एक गांव में आरोपी मासूम बच्ची को अपने घर ले गया और फिर उसके साथ दुष्कर्म किया। मामले में पुलिस ने यादराम के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उसी दिन गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया था जहां से उसे जेल भेजा गया था।
मामले की विवेचना थाने के प्रभारी बच्चू सिंह ने की। विवेचना के दौरान प्राप्त साक्ष्य और गवाहों के आधार पर महज 6 दिन के भीतर ही 19 अक्टूबर को अदालत में चार्जशीट दाखिल की गई। थाने के पैरोकार रामू गुप्ता ने इस केस में प्रभावी पैरवी की समय-समय पर गवाहों की गवाही कराई जिसके कारण कोर्ट ने सिर्फ 14 दिवस में ही यादराम को उम्र कैद की सजा सुनाई। विशेष न्यायाधीश ने दोषी को उम्रकैद की सजा सुनाते हुए उस पर एक लाख का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माने की रकम बच्ची के परिजनों को दी जाएगी।