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(Source: ECI/ABP News/ABP Majha)
बांदा: हत्या के मामले में दो सगे भाइयों समेत तीन को उम्रकैद की सजा, सिंचाई को लेकर हुआ था विवाद
ABP Ganga
Updated at:
27 Aug 2019 05:13 PM (IST)
राज्य के बांदा जिले में अदालत ने हत्या के एक मामले में दो सगे भाइयों समेत तीन को उम्रकैद और जुर्माने की सजा सुनाई है। खेत में सिंचाई को लेकर हुये विवाद में दोषियों ने एक शख्स को पीट पीट कर मार डाला था।
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बांदा, एजेंसी। जिले की एक अदालत ने तीन साल पहले हुई हत्या के मामले में दोषी दो सगे भाइयों सहित तीन लोगों को उम्रकैद और जुर्माने की सजा सुनायी है। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता आशुतोष मिश्रा ने मंगलवार को बताया कि दो नवंबर 2016 की रात तिंदवारी थाना क्षेत्र के परसौड़ा गांव में खेत में सिंचाई करने को लेकर हुए विवाद में रामदरश मिश्र, उसके भाई रामहित मिश्र और उनके साथी कुलदीप मिश्र तथा प्रदीप मिश्र ने अजयपाल यादव की लाठियों से पीट-पीट कर हत्या कर दी थी।
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (सप्तम) की अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद सोमवार को रामदरश, रामहित और कुलदीप मिश्र को हत्या का दोषी करार देते हुए उम्रकैद और 75-75 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनायी। चौथे आरोपी प्रदीप को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया गया