नयी दिल्ली, भाषा। उन्नाव में नाबालिग लड़की से रेप के मामले में बीजेपी से निष्कासित विधायक कुलदीप सेंगर के खिलाफ दिल्ली की अदालत ने आरोप तय कर दिए हैं। जिला न्यायाधीश धर्मेश शर्मा ने सेंगर के साथी शशि सिंह के खिलाफ भी नाबालिग लड़की के अपहरण के मामले में आरोप तय किए। शशि सिंह इस समय दिल्ली स्थित एम्स में भर्ती है।


अदालत ने भारतीय दंड संहिता की धाराओं 120 बी (आपराधिक षड्यंत्र), 363 (अपहरण), 366 (अपहरण एवं महिला पर विवाह के लिए दबाव डालना), 376 (बलात्कार) और बाल यौन अपराध संरक्षण कानून (पॉक्सो) की प्रासंगिक धाराओं के तहत आरोप तय किए हैं। वहीं, कुलदीप सेंगर शशि सिंह ने अदालत में कहा कि उन्हें झूठे आरोपों में फंसाया गया है। उन्होंने मामले में सुनवाई किए जाने की मांग की।


सीबीआई ने गुरुवार को अदालत को बताया था कि सेंगर और उसके भाई ने लड़की के पिता पर हमला किया और तीन राज्य पुलिस अधिकारियों एवं पांच अन्य के साथ मिलकर शस्त्र कानून के एक मामले में उसे फंसाया।


गौरतलब है कि कुछ ही दिन पहले रायबरेली में उन्नाव रेप पीड़िता की गाड़ी का एक्सीडेंट होने के बाद आरोपी विधायक कुलदीप सेंगर और उनके भाई मनोज सिंह सेंगर के खिलाफ हत्या का केस दर्ज किया गया है। वहीं, 10 नामजद और 20 अन्य अज्ञात लोगों के खिलाफ भी केस दर्ज हुआ है। इन सभी पर हत्या, हत्या करने का प्रयास और आपराधिक साजिश की धाराओं में केस दर्ज हुआ है।