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(Source: ECI/ABP News/ABP Majha)
एक क्लिक में पढ़ें 27 सितंबर की बड़ी खबरें जिन पर बनी रहेगी हमारी नजर
बाबरी विध्वंस केस में यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह की सीबीआई कोर्ट में पेशी समेत 27 सितंबर की देश और प्रदेश की बड़ी खबरों को पढ़िये बस एक क्लिक में
- बाबरी विध्वंस केस: अयोध्या बाबरी विध्वंस मामले में यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह आज सीबीआई कोर्ट में पेश होंगे। कल्याण सिंह को आज सीबीआई की विशेष अदालत में पेश होना होगा। सीबीआई की विशेष अदालत ने कल्याण सिंह को कोर्ट में पेश होने के लिए आदेश जारी किया है। राजस्थान के राज्यपाल पद से हटने के बाद सीबीआई से कोर्ट ने दस्तावेजी प्रमाण की मांग की थी। हालांकि अब तक सीबीआई की तरफ से दस्तावेज पेश न करने के बावजूद कोर्ट ने यह आदेश किया है। इससे पहले कल्याण सिंह ने कहा था कि वो सीबीआई कोर्ट में पेश होकर अपना पक्ष रखने के लिए तैयार हैं।
- सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ में अयोध्या मामले पर चल रही सुनवाई का तैंतीसवां दिन है। कल मुस्लिम पक्ष ने विवादित जमीन पर ASI की खुदाई की रिपोर्ट को अविश्वसनीय बताया था। उसने दावा किया था कि खुदाई में मिली रचना ईदगाह थी। इस पर कोर्ट ने पूछा था कि फिर मुस्लिम पक्ष ने पहले खाली जमीन पर मस्ज़िद बनाए जाने की दलील क्यों दी थी? आज भी मुस्लिम पक्ष की जिरह जारी रहेगी। कोर्ट ने कल यह साफ किया था कि सुनवाई हर हाल में 18 अक्टूबर तक पूरी कर ली जाएगी।
- लखनऊ बेसिक शिक्षा मंत्री डॉ. सतीश द्विवेदी ने बुलाई प्रदेश भर के खंड शिक्षा अधिकारियों की बैठक। इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में होगी बैठक..स्वेटर क्रय, यूनिफार्म वितरण, कन्या सुमंगल योजना, छात्र नामांकन पर होगी वार्ता। स्कूल बैग, जूते मोजे वितरण समेत अन्य योजनाओं, फर्जी शिक्षकों पर कार्रवाई पर भी होगी चर्चा।
- समाजवादी पार्टी महिला प्रकोष्ठ का एक शिष्टमंडल पीड़ित छात्रा से मिलने आ सकता है पूर्व मुख्यमंत्री एवं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के निर्देशानुसार इलाहाबाद छात्र संघ की एक पदाधिकारी एवं महिला प्रकोष्ठ का शिष्टमंडल मिलने के लिए आ सकता है।
- नये मोटर व्हेकिल एक्ट को चुनौती देने वाली पीएआईएल पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में आज सुनवाई होगी। यह पीएआईएल हाईकोर्ट की वकील पूजा मिश्रा ने दाखिल की है।
- राजधानी के स्कूलों में आज अवकाश -भारी बरसात की संभावना के चलते प्री प्राइमरी से 12वीं तक के स्कूल कॉलेज रहेंगे बंद..अवकाश को लेकर डीएम ने जारी किये निर्देश...सभी बोर्ड के स्कूल कॉलेज बंद रखने के निर्देश।
- प्राधिकरण ने नोटिस जारी कर 7 दिन के अंदर अपने अवैध निर्माण को स्वतः गिरा लें अन्यथा अथॉरिटी गिराएगी तो उसका मुआवजा भी आपसे ही लेगी नोटिस में साफ लिखा है कि जिस दिन आपको नोटिस प्राप्त होगा उसके 7 दिन के अंदर अंदर आपको अपना अवैध निर्माण गिराना होगा.. नहीं तो प्राधिकरण गिरायेगा तो उसका हर्जाना भी वसूल करेगा लेकिन सवाल इस बात का है कि एक तरफ तो प्राधिकरण आईआईटी की टीम से टेक्निकल मुआयना करा रहा है वहीं दूसरी तरफ नोटिस भेजकर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की बात कह रहा है तो ऐसे में सवाल उठता है कि क्या टेक्निकल मुवायने में बिल्डिंगों में खामियां पाई जा रही है जिसकी वजह से प्राधिकरण ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की बात कह रहा है ।
- बैंक घोटाले में नाम आने के बाद एनसीपी प्रमुख शरद पवार शुक्रवार को दोपहर 2 बजे ईडी के सामने पेश होंगे। शरद पवार ने गुरुवार को ट्वीट कर कहा कि वो आज पेश होंगे, इसके साथ ही एनसीपी कार्यकर्ताओं और समर्थकों से ईडी ऑफिस के सामने इकट्ठा न होने की अपील की। शरद पवार को ईडी ने पूछताछ के लिए नहीं बुलाया है, पवार खुद ही पेश होने जा रहे हैं। विरोध प्रदर्शन की आशंका के मद्देनजर ईडी दफ्तर के आसपास धारा 144 लगा दी गई है।
- अब सौ मीटर से ज़्यादा दूरी तक सड़कों पर नहीं घूमेंगी बारातें शादी घर से अधिकतम सौ मीटर दूरी पर ही सड़क पर निकलेगी बारात ज़्यादा दूरी से बारात निकलने और ध्वनि प्रदूषण होने व ट्रैफिक जाम होने पर पर शादी घरों के संचालकों से वसूला जाएगा जुर्माना शादियों को लेकर अदालत का अहम आदेश अदालत ने डीजे पर पाबंदी के नियम को भी और सख्त बनाया अदालत ने पहली बार डीजे बजाने पर एक लाख, दूसरी बार बजाने पर पांच लाख और तीसरी बार बजाने पर दस लाख रूपये का जुर्माना लगाने का आदेश दिया तीन बार से ज़्यादा पकडे जाने पर शादीघर व डीजे संचालक का लाइसेंस निरस्त होगा।
- अब सौ मीटर से ज़्यादा दूरी तक सड़कों पर नहीं घूमेंगी बारातें शादी घर से अधिकतम सौ मीटर दूरी पर ही सड़क पर निकलेगी बारात ज़्यादा दूरी से बारात निकलने और ध्वनि प्रदूषण होने व ट्रैफिक जाम होने पर पर शादी घरों के संचालकों से वसूला जाएगा जुर्माना शादियों को लेकर अदालत का अहम आदेश अदालत ने डीजे पर पाबंदी के नियम को भी और सख्त बनाया अदालत ने पहली बार डीजे बजाने पर एक लाख, दूसरी बार बजाने पर पांच लाख और तीसरी बार बजाने पर दस लाख रूपये का जुर्माना लगाने का आदेश दिया तीन बार से ज़्यादा पकडे जाने पर शादीघर व डीजे संचालक का लाइसेंस निरस्त होगा।
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