लखनऊ. यूपी में माता-पिता की संपत्ति हड़पकर उन्हें बेदखल करने वालों से सरकार सख्ती से निपटेगी. योगी सरकार माता-पिता की संपत्ति को हड़पकर उनको बेदखल करने वालों के खिलाफ नए नियम बनाने की तैयारी में है. सरकार 'उत्तर प्रदेश माता-पिता तथा वरिष्ठ नागरिकों के भरण पोषण एवं कल्याण नियमावली-2014' में बेदखली की प्रक्रिया का समावेश करते हुए इसके संशोधन की तैयारी कर रही है. उत्तर प्रदेश राज्य विधि आयोग ने सरकार को संशोधन का प्रारूप तैयार कर भेजा है.


2014 में आई थी नियमावली
यह नियमावली साल 2014 में बनाई गई थी. इस नियमावली में वृद्ध माता-पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों की संपत्ति के संरक्षण के लिए विस्तृत कार्य योजना नहीं बनायी गयी थी. दरअसल, इस तरह के मामलों में कोर्ट से मिले कई फैसलों के बाद पता चला कि बूढ़े माता-पिता को उनके ही बच्चे उनकी प्रॉपर्टी से निकाल देते हैं, या फिर उनके साथ बुरा व्यवहार किया जाता है.


राज्य विधि आयोग को अध्ययन में पता चला कि 'उत्तर प्रदेश माता-पिता तथा वरिष्ठ नागरिकों के भरण पोषण एवं कल्याण नियमावली-2014' और 'माता-पिता तथा वरिष्ठ नागरिकों के भरण-पोषण अधिनियम 2007' जिन उद्देश्यों से बने थे वे उसे पूरा नहीं कर पा रहे थे. लिहाजा, विधि आयोग ने खुद ही नियमावली-2014 की विस्तृत कार्य योजना बनाई.


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