उप्र पुलिस ने मंगलवार को बताया कि शामली जिले के कैराना तहसील स्थित भूरा गांव के रहने वाले अफसर हसन ने नौ अगस्त को पत्नी सायरा बेगम को फोन पर तीन तलाक दिया। उन्होंने बताया कि हसन को सोमवार को गिरफ्तार कर लिया गया। उसके खिलाफ मुस्लिम महिला (विवाह अधिकार संरक्षण) कानून के तहत मुकदमा दर्ज कर जांच की जा रही है।
महाराष्ट्र के नासिक में भी शादी के 20 साल बाद पत्नी को तीन तलाक देने का मामला सामने आया है। नासिक पुलिस ने बताया कि सोमवार को सिन्नार पुलिस थाने में समीना शेख ने अपने पति बिलाल शेख के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। समीना ने पुलिस को बताया कि इस महीने की शुरुआत में बिलाल ने उन्हें मौखिक रूप से तीन तलाक दिया।
अधिकारी ने बताया कि बिलाल के खिलाफ मुस्लिम महिला (विवाह अधिकार संरक्षण) कानून के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। बिलाल के माता-पिता पर भी दहेज उत्पीड़न कानून की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। हालांकि, मामले में अब तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। समीना ने आरोप लगाया है कि 1999 से ससुराल पक्ष के लोग दहेज के लिए उसे प्रताड़ित कर रहे हैं।
गौरतलब है कि मुस्लिम महिला (विवाह अधिकार संरक्षण) कानून के तहत दोषी पाए जाने पर तीन साल की सजा का प्रावधान है।
मुजफ्फरनगर/नासिक, एजेंसी। सख्त कानून के बावजूद तीन तलाक के मामले रूकने का नाम नहीं ले रहे हैं। ताजा मामलें उत्तरप्रदेश के शामली और महाराष्ट्र के नासिक से आए हैं। दोनों मामलों में पुलिस ने मुकदमा दर्ज कार्रवाई शुरू कर दी है।