Truck Driver Strike खत्म होने के बाद अभी नहीं सुधरे हालात, लखनऊ में नहीं मिल रहा पेट्रोल, लोग परेशान
गृह मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि सरकार ने आंदोलनकारी ट्रक चालकों के प्रतिनिधिमंडल को यह भी आश्वासन दिया है कि वह हिट-एंड-रन मामलों से संबंधित नए प्रावधान पर खुले दिल से विचार करने के लिए तैयार है.
Truck Driver Strike News: उत्तर प्रदेश की राजधनी लखनऊ में कई पंप्स पर अभी पेट्रोल नहीं मिल रहा है जिसकी वजह से स्थानीय लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है. बता दें कि सरकार और ट्रक ड्राइवर्स के संगठन के बीच हुई वार्ता के बाद मंगलवार रात हड़ताल वापस ले ली गई.
उधर, समाचार एजेंसी पीटीआई के अनुसार ट्रांसपोर्टरों की हड़ताल के बाद भी लखनऊ में पेट्रोल पंप बंद हैं. एजेंसी के अनुसार एक स्थानीय व्यक्ति ने कहा, 'कर्मचारी कह रहे हैं कि कोई स्टॉक नहीं है. मैं काम पर भी नहीं जा पा रहा हूं. मुझे नहीं पता कि सरकार इस मुद्दे पर क्या कर रही है.'
'12-1 बजे के आसपास मिल सकता है पेट्रोल'
पंप पहुंचे शख्स ने कहा कि उम्मीद जताई जा रही है कि 12-1 बजे के आसपास पेट्रोल मिल सकता है. एक अन्य निवासी ने कहा कि मैं पेट्रोल भराने आया था लेकिन कह रहे हैं कि स्टॉक नहीं है. दो तीन हो गया है... सरकार क्या कर रही है भगवान जानें.. नए साल में यह बोहनी ठीक नहीं है. ऑफिस जाना है लेकिन पेट्रोल का कांटा जीरो है.
लखनऊ के ही एक अन्य निवासी ने दावा किया कि मंगलवार को लखनऊ में प्याज, आलू और मटर 70-70 रुपये बिका है. तीन पंप पर जा चुके हैं लेकिन पेट्रोल नहीं मिला. काम पर नहीं जाएंगे तो क्या खाएंगे.
गृह मंत्रालय ने कही ये बात
दूसरी ओर केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने मंगलवार को कहा कि ‘हिट-एंड-रन’ (दुर्घटना के बाद मौके से भाग जाना) मामलों से संबंधित नया दंड प्रावधान लागू करने का निर्णय ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस (एआईएमटीसी) से परामर्श के बाद ही लिया जाएगा. गृह सचिव भल्ला ने एआईएमटीसी और सभी आंदोलनकारी ट्रक चालकों से काम पर लौटने की भी अपील की.
गृह सचिव ने एआईएमटीसी के एक प्रतिनिधिमंडल के साथ बैठक के बाद कहा, 'सरकार यह बताना चाहती है कि ये नए कानून और प्रावधान अभी लागू नहीं हुए हैं. हम यह भी बताना चाहेंगे कि भारतीय न्याय संहिता की धारा 106 (2) को लागू करने का निर्णय ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस के परामर्श के बाद ही लिया जाएगा.'
भल्ला ने कहा कि सरकार ने 10 साल की कैद और जुर्माने के प्रावधान के संबंध में ट्रक चालकों की चिंताओं का संज्ञान लिया है और ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस के प्रतिनिधियों के साथ इस पर विस्तृत चर्चा की है.