इस मारपीट में राजू के चाचा मुन्ना समेत दो लोग गम्भीर रूप से भी घायल हो गये थे। इस घटना में पुलिस ने दीपक दीक्षित और सन्तोष तिवारी सहित छह लोगों के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया था।
उन्होंने बताया कि शनिवार को अपर एवं जिला सत्र (सप्तम) अदालत ने दीपक और सन्तोष पर मारपीट करने के बाद युवक को कुएं में फेंक कर हत्या करने का दोष सिद्ध हो जाने पर आजीवन कारावास और 20-20 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई। बाकी आरोपितों को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया गया है।
बांदा: हत्या के मामले में दो दोषियों को आजीवन कारावास
ABP Ganga
Updated at:
01 Sep 2019 02:27 PM (IST)
बांदा की एक अदालत ने हत्या के एक मामले में दो दोषियों को आजीवन कारावास की सजा दी गई। मामला 2016 का है जब मामूली विवाद के चलते कुछ लोगों ने एक शख्स को कुएं में फेंक दिया था जिसके चलते उसकी मौत हो गई
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बांदा, एजेंसी। बांदा जिले की एक अदालत ने तीन साल पूर्व क्रिकेट की गेंद के विवाद में युवक की हत्या के मामले में दोषी दो लोगों को आजीवन कारावास और जुर्माने की सजा सुनाई है। अभियोजन पक्ष के अनुसार, जून 2016 में अतर्रा थाना इलाके के महोतरा गांव में क्रिकेट की गेंद राजू आरख नामक व्यक्ति के घर में चली गयी थी, जिसे उसने रख लिया था। क्रिकेट खेल रहे बच्चों के परिजन ने लाठी-डंडे लेकर 10 जून 2016 को राजू के घर धावा बोल दिया और राजू के साथ मारपीट करने के बाद उसे कुएं में फेंक दिया था, जिससे उसकी मौत हो गयी थी।