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उत्तराखंड में UCC लागू, विवाह पंजीकरण हुआ अनिवार्य, जानिए पोर्टल पर कैसे करें रजिस्ट्रेशन?

उत्तराखंड में यूसीसी प्रभावी हो गया है. जिसके अंतर्गत विवाह पंजीकरण, तलाक और लिव-इन रिलेशनशिप के में रहने वाले लोगों के लिए पंजीकरण कराना अनिवार्य है. इसके लिए 60 दिनों का समय दिया गया है.

UCC In Uttarakhand: उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड प्रभावी हो गया है. इसके तहत विवाह पंजीकरण, तलाक पंजीकरण और लिव-इन रिलेशनशिप पंजीकरण अनिवार्य कर दिया गया है. अब प्रदेश में विवाह करने वाले प्रत्येक जोड़े को अपनी शादी का 60 दिन के भीतर पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा.

सरकार ने विवाह पंजीकरण को डिजिटल और सरल बनाने के लिए ucc.uk.gov.in पोर्टल विकसित किया है, जहां नागरिक आसानी से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. विवाह पंजीकरण के लिए आधार कार्ड और मोबाइल नंबर आवश्यक होगा. विवाह पंजीकरण न कराने से भविष्य में कानूनी मामलों में विवाह प्रमाण पत्र की अनुपलब्धता समस्याएं आ सकती है.

विवाह पंजीकरण के लिए ऑनलाइन पोर्टल विकसित
UCC के तहत, सरकार ने 26 मार्च 2010 से 27 जनवरी 2025 के बीच हुई सभी शादियों के लिए रजिस्ट्रेशन अनिवार्य कर दिया है. इन शादियों को अगले 6 महीने के भीतर पंजीकरण कराना होगा. 27 जनवरी 2025 के बाद होने वाली सभी शादियों का पंजीकरण विवाह की तिथि से 60 दिन के भीतर कराना अनिवार्य होगा. यदि कोई जोड़ा तय समयसीमा के भीतर पंजीकरण नहीं कराता, तो उसे अतिरिक्त विलंब शुल्क (लेट फीस) का भुगतान करना होगा.

उत्तराखंड सरकार ने विवाह पंजीकरण को ऑनलाइन और पेपरलेस बनाने के लिए ucc.uk.gov.in पोर्टल विकसित किया है. नागरिक मोबाइल, लैपटॉप या डेस्कटॉप से यह प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं. जो लोग स्वयं आवेदन नहीं कर सकते, वे नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) से पंजीकरण करा सकते हैं. हालांकि, इसके लिए रजिस्ट्रेशन शुल्क के अतिरिक्त CSC की फीस भी देनी होगी.

विवाह का पंजीकरण कराने के लिए इन निर्देशों का पालन करना पड़ेगा.

  • पति और पत्नी का आधार कार्ड (या अन्य पहचान प्रमाण)
  • विवाह प्रमाण पत्र (अगर पहले से मौजूद हो)
  • दूल्हा और दुल्हन की पासपोर्ट साइज फोटो
  • विवाह स्थल और तिथि का प्रमाण
  • शादी के गवाहों के दस्तावेज़

विवाह पंजीकरण ऑनलाइन तरीके से कराने के लिए इन निर्देशों का पालन करें.

  • ucc.uk.gov.in पोर्टल पर जाएं.
  • होमपेज पर "Apply Now" या "Login" विकल्प पर क्लिक करें.
    पहली बार आवेदन करने वालों को "Register Here" विकल्प पर क्लिक करना होगा.
  • दो तरीके से रजिस्ट्रेशन किया जा सकता है:

आधार ऑथेंटिकेशन: इसमें अधिकांश जानकारी अपने आप भर जाएगी.

नॉन-आधार ऑथेंटिकेशन: इसमें सभी जानकारी मैन्युअली भरनी होगी.

  • आधार ऑथेंटिकेशन चुनने पर 12 अंकों का आधार नंबर दर्ज करें और OTP वेरिफाई करें.
  • लॉगिन के बाद, "Marriage Registration" विकल्प चुनें.
  • मांगी गई जानकारी भरें और आवश्यक दस्तावेज़ अपलोड करें.
  • शुल्क भुगतान करें और आवेदन जमा करें.

पंजीकरण पूरा होने के बाद, विवाह प्रमाण पत्र डिजिटल रूप से पोर्टल से डाउनलोड किया जा सकता है. यदि कोई जोड़ा 60 दिनों के भीतर विवाह पंजीकरण नहीं कराता, तो उसे अतिरिक्त विलंब शुल्क (लेट फीस) भरनी होगी. पंजीकरण न कराने पर भविष्य में सरकारी योजनाओं और कानूनी मामलों में विवाह प्रमाण पत्र की अनुपलब्धता समस्याएं पैदा कर सकती है.

लिव-इन रिलेशनशिप का पंजीकरण भी अनिवार्य
UCC के तहत न केवल विवाह बल्कि तलाक और लिव-इन रिलेशनशिप का पंजीकरण भी अनिवार्य कर दिया गया है. तलाक लेने वाले जोड़ों को अपना तलाक पंजीकरण भी अनिवार्य रूप से कराना होगा. तलाक की प्रक्रिया पूरी होने के 30 दिन के भीतर रजिस्ट्रेशन करना होगा. लिव-इन रिलेशनशिप में रहने वाले जोड़ों को भी 30 दिन के भीतर पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा.

लिव-इन में रहने वाले किसी भी साथी को रिश्ते को खत्म करने की स्वतंत्रता होगी, लेकिन इसे रजिस्ट्रार को सूचित करना आवश्यक होगा. रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया पूरी होने के बाद, आवेदक को UCC ID और पासवर्ड प्राप्त होगा, जिससे भविष्य में लॉगिन कर दस्तावेज़ डाउनलोड किए जा सकते हैं. उदाहरण के लिए, UCC ID UCC-250128-XXXXX जैसे प्रारूप में होगी.

UCC का उद्देश्य कानून व्यवस्था सुनिश्चित करना
यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने का मुख्य उद्देश्य सभी नागरिकों के लिए समान कानून व्यवस्था सुनिश्चित करना और विवाह पंजीकरण को कानूनी रूप से मजबूत बनाना है. मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि UCC से राज्य में महिलाओं और बच्चों के अधिकारों की सुरक्षा होगी और विवाह संबंधी कानूनी प्रक्रियाओं में पारदर्शिता आएगी. उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होने के बाद विवाह पंजीकरण अनिवार्य कर दिया गया है. 27 जनवरी 2025 के बाद होने वाली सभी शादियों को 60 दिनों के भीतर पंजीकृत कराना होगा. विवाह पंजीकरण न कराने पर विलंब शुल्क देना होगा.

सरकार ने विवाह पंजीकरण को डिजिटल और आसान बनाने के लिए ucc.uk.gov.in पोर्टल लॉन्च किया है, जहां नागरिक मोबाइल या लैपटॉप से आवेदन कर सकते हैं. इसके अलावा, तलाक और लिव-इन रिलेशनशिप का पंजीकरण भी अनिवार्य कर दिया गया है. UCC से उत्तराखंड में विवाह संबंधी मामलों में सुधार, पारदर्शिता और कानूनी सुरक्षा बढ़ेगी, जिससे समाज के सभी वर्गों को लाभ मिलेगा.

यह भी पढ़ें- यूपी में कांग्रेस सांसद को झटका, इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने खारिज की याचिका

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