उधम सिंह नगर में अवैध अतिक्रमण पर चला प्रशासन का बुलडोजर, 3 घंटे में पांच भवन ध्वस्त
Uttarakhand News: उधम सिंह नगर में अवैध अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन ने ताबड़तोड़ कार्रवाई की है. पुलिस फोर्स की मौजूदगी में नौ में से पांच घरों को प्रशासन ने ध्वस्त किया.

Udham Singh Nagar News: कुछ घंटा पहले जो घर थे, अब वो मलवे का ढेर बन चुके हैं. ऐसा ही मंजर उत्तराखंड के उधम सिंह नगर जिले के जिला मुख्यालय में देखने को मिला था, जब रोड़वेज प्रशासन एवं स्थानीय प्रशासन की टीम द्वारा भारी पुलिस फोर्स की मौजूदगी में नौ में से पांच घरों के खिलाफ बुल्डोजर की कार्रवाई करते हुए उनका ध्वस्तीकरण काम शुरू कर दिया. प्रशासन की कार्रवाई से चारों तरफ चीख पुकार मच गई लोगों अपना जरूरी सामान को निकलकर दूसरे स्थान पर लेकर जा रहें थें
उधम सिंह नगर जनपद के जिला मुख्यालय रुद्रपुर के बस स्टैंड की जमीन पर बसें 11 घरों में से नौ घरों की याचिका हाईकोर्ट से खारिज हो गई है. जबकि दो घरों की याचिका पर सुनवाई के लिए अगली तारीख लगाईं गई है. हाईकोर्ट से खारिज नौ याचिकाओं के खिलाफ कार्रवाई करते हुए रोड़ की टीम प्रशासन एवं पुलिस फोर्स के साथ बुल्डोजर लेकर पहुंच गई, टीम को चार भवन स्वामियों ने अपने घर की चाभी सौंपी दी. जबकि अन्य पांच घरों पर कार्रवाई करते हुए प्रशासन के तीन बुल्डोजरों ने घरों को जमींदोज कर दिया.
वहीं इस कार्रवाई पर प्रश्न चिन्ह खड़े करते हुए स्थानीय लोगों ने आरोप लगाया कि ये जमीन 2011-2012 तक नगर निगम रुद्रपुर के पास थी, ये नजूल की भूमि थी. नगर निगम रुद्रपुर द्वारा जमीन को हमारे नाम करने के लिए 25 प्रतिशत धन भी जमा करा लिया गया, लेकिन उसके बाद हमसे पैसे नहीं लिए गए. उन्होंने कहा कि जब हमारे यहां कार्रवाई के टीम पहुंची तो हमने सत्ता एवं विपक्ष के नेताओं को फोन लगाएं लेकिन किसी ने फोन नहीं उठाया था. लेकिन वोट के लिए तो रोज चक्कर काटते थें.
तीन बुल्डोजर ने तीन घंटों में ध्वस्त किये पांच भवन
अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई के लिए आई टीम अपने साथ तीन बुल्डोजर लेकर आई हुई थी. इन तीनों बुल्डोजर ने तीन घंटों के अंदर ही पांच घरों को जमींदोज कर दिया, प्रशासन की इस कार्रवाई के बाद से अन्य लोगों में हड़कंप मच गया है. एआरएम के एस राणा ने बताया कि 11 अतिक्रमणकारियों ने रोड़वेज की जमीन पर अतिक्रमण कर लिया है. इसमें से 9 याचिकाओं को हाईकोर्ट ने निरस्त कर दिया है, जबकि दो याचिका की अब भी हाईकोर्ट में हैं. जिन अतिक्रमणकारियों की याचिका हाईकोर्ट से निरस्त हो गई हैं उनके अतिक्रमण को ध्वस्त करने के लिए टीम आई थी. चार लोगों ने अपने घर को खाली करके चाबी दे दी, जबकि पांच अतिक्रमणकारियों के घरों को खाली करके उनके अतिक्रमण को ध्वस्त किया जा रहा हैं.
(वेद प्रकाश यादव की रिपोर्ट)
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