UP News: यूपी के प्रयागराज (Prayagraj) में माफिया अतीक अहमद (Atiq Ahmed) से जुड़े मामले में एबीपी न्यूज़ (ABP News) की खबर पर मुहर लगी है. सीबीआई (CBI) के डिप्टी एसपी की तरफ से अतीक अहमद की मदद दिए जाने के खुलासे के मामले में मुहर लगी है. इस खबर को एबीपी न्यूज पर दिखाए जाने के बाद यूपी अभियोजन विभाग के वकील सामने आए हैं. अतीक अहमद मामले में सीबीआई के डिप्टी एसपी अमित कुमार (Amit Kumar) के खिलाफ केंद्रीय गृह मंत्रालय और कार्मिक मंत्रालय में शिकायत करने, रिपोर्ट भेजने और कड़ी कार्रवाई की सिफारिश करने वाले अभियोजकों ने एबीपी न्यूज को बयान दिया है.


प्रयागराज के एडीजीसी क्रिमिनल सुशील वैश्य और एमपी-एमएलए कोर्ट के स्पेशल काउंसिल वीके सिंह उर्फ गोपाल जी ने एबीपी न्यूज से की गई एक्सक्लूसिव बातचीत में हमारे खुलासे की हर बात पर मुहर लगाई. शिकायत और रिपोर्ट भेजे जाने की बात को पूरी तरह सही बताया. साथ ही कार्रवाई की सिफारिश को भी पूरी तरह सही माना. इसके अलावा यह भी बताया कि उनकी रिपोर्ट पर केंद्रीय गृह मंत्रालय ने संज्ञान ले लिया है.


केंद्रीय गृह मंत्रालय को दी जाएगी रिपोर्ट


वहीं प्रयागराज में की जाने वाली जांच पूरी हो चुकी है. सीबीआई की एक टीम कई दिनों तक प्रयागराज में पड़ताल करने के बाद वापस जा चुकी है. सीबीआई की टीम अपने साथ तमाम डाक्यूमेंट्स भी ले गई है. जांच की रिपोर्ट जल्द ही केंद्रीय गृह मंत्रालय को दे दी जाएगी. गृह मंत्रालय के आदेश पर सीबीआई के डिप्टी एसपी अमित कुमार के खिलाफ कार्रवाई होगी. डिप्टी एसपी अमित कुमार के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होना तय है.


'अतीक अहमद को बचाने की की थी पूरी कोशिश'


सुशील वैश्य और वीके सिंह ने यह भी बताया कि डिप्टी एसपी अमित कुमार ने केस से कोई वास्ता नहीं होने के बावजूद उमेश पाल अपहरण मामले में कोर्ट में अतीक अहमद की तरफ से गवाही दी थी. उन्होंने माफिया अतीक अहमद का खुलकर बचाव किया था. हर तरह से उसकी मदद की थी. उनका यह रवैया पूरी तरह से नियमों के खिलाफ था. लोक सेवकों के आचरण के खिलाफ था. उन्होंने केस को प्रभावित करने और अतीक अहमद को बचाने की पूरी कोशिश की थी.


डिप्टी एसपी ने दी थी ये गवाही


दरअसल अतीक अहमद के पक्ष में कोर्ट में गवाही देते हुए डिप्टी एसपी अमित कुमार ने यह बताने की कोशिश की थी कि राजू पाल मर्डर केस में उमेश पाल गवाह ही नहीं हैं तो फिर उनका अपहरण क्यों कराया जाएगा? अमित कुमार ने कोर्ट में बयान दिया था कि उमेश पाल के अपहरण का कोई सबूत नहीं है और दूसरे गवाहों का भी अपहरण नहीं हुआ.


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