UP News: उत्तर प्रदेश के प्रयागराज (Prayagraj) में चर्चित उमेश पाल (Umesh Pal) और दो सरकारी गनर की हत्या मामले में माफिया अतीक अहमद (Atiq Ahmed) के बहनोई अखलाक अहमद और नौकर मोहम्मद कैश की जमानत अर्जी खारिज हो गई है. एससी-एसटी एक्ट की स्पेशल कोर्ट से दोनों की जमानत अर्जी खारिज हुई. कोर्ट ने अपराध की गंभीरता और घटना की परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए दोनों आरोपियों की जमानत अर्जी को खारिज किया.


अखलाक अहमद और मोहम्मद कैश की तरफ से कहा गया था कि उनका नाम एफआईआर में नहीं था. पुलिस ने एक महीने के बाद उनकी गिरफ्तारी की है. उन्हें महज अतीक अहमद से संबंधों के आधार पर गिरफ्तार किया गया है. घटना से उनका कोई लेना-देना नहीं है. उनके खिलाफ कोई सबूत भी नहीं है. घटना की एफआईआर भी एक दिन बाद दर्ज की गई है.


मेरठ का रहने वाला है अखलाक अहमद


अदालत ने आरोपियों की तरफ से पेश की गई दलीलों को जमानत के लिए पर्याप्त आधार नहीं माना. एससी-एसटी एक्ट के जज अनिरुद्ध कुमार तिवारी ने दोनों की जमानत अर्जी खारिज की. अखलाक अहमद, माफिया अतीक अहमद का बहनोई है. वह मेरठ का रहने वाला है और पेशे से चिकित्सक है. वहीं मोहम्मद कैश, अतीक अहमद का घरेलू नौकर है. उसकी निशानदेही पर ही पुलिस ने अतीक अहमद के दफ्तर से 72 लाख रुपये नगद और 10 असलहे बरामद किए थे.


शाइस्ता परवीन और बमबाज गुड्डू मुस्लिम अभी भी फरार


बता दें कि राजू पाल हत्याकांड के गवाह उमेश पाल की फरवरी महीने में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी. इस मामले में आरोपी और अतीक अहमद के बेटे असद अहमद का भी एनकाउंटर हो चुका है. वहीं अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन और बमबाज गुड्डू मुस्लिम फरार है और दोनों को भगोड़ा घोषित किया जा चुका है.


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