Allahabad High Court: अंडरवर्ल्ड डॉन बबलू श्रीवास्तव के मामले में इलाहाबाद की डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का फैसला आज आएगा. प्रयागराज के सर्राफा व्यापारी पंकज महेंद्र के अपहरण के केस में ट्रायल कोर्ट का फैसला आएगा. गैंगस्टर कोर्ट/ अपर सत्र न्यायाधीश द्वितीय विनोद कुमार चौरसिया की कोर्ट फैसला सुनाएगी. सर्राफा कारोबारी पंकज महेंद्र का अपहरण 5 सितंबर 2015 को किया गया था. अपहरण के बाद परिवार वालों से 10 करोड़ रुपए की फिरौती मांगी गई थी. सजा के लिए बबलू श्रीवास्तव को कोर्ट में कड़ी सुरक्षा में लाया जाएगा.
इस मामले में प्रयागराज की शहर कोतवाली में 10 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया था. आरोप था कि बबलू श्रीवास्तव ने जेल में रहते हुए अपहरण की साजिश रची थी और अपहरण का जिम्मा अपने करीबी रिश्तेदार व उसके गुर्गों को सौंपा था. हालांकि पुलिस ने व्यापारी पंकज महेंद्र को फतेहपुर से सकुशल बरामद कर लिया था. इस मामले में 21 लोगों के बयान दर्ज किए गए थे. सुनवाई पूरी होने के बाद कोर्ट ने 27 जून को अपना जजमेंट रिजर्व कर लिया था. इलाहाबाद की गैंगस्टर कोर्ट/ अपर सत्र न्यायाधीश द्वितीय विनोद कुमार चौरसिया की अदालत में आज इस मामले की सुनवाई होगी.
बुलेट प्रूफ में लाया जाएगा बबलू को कोर्ट
फैसले के मद्देनजर इलाहाबाद कोर्ट में आज बबलू श्रीवास्तव को भी कोर्ट में पेश किया जाएगा. सुरक्षा के कड़े इंतजामों के बीच बबलू श्रीवास्तव की पेशी होगी. पिछले साल 16 अक्टूबर को इसी मामले में बयान दर्ज करने के लिए बबलू श्रीवास्तव को बुलेट प्रूफ जैकेट में लाया गया था. आज भी बबलू को बुलेट प्रूफ जैकेट में ही लाए जाने की उम्मीद है. ये मामला काफी सुर्खियों में रहा था. जब फिरौती के मामले में दस करोड़ रुपये की मांग की गई थी.
UP News: अंडरवर्ल्ड डॉन बबलू श्रीवास्तव की सजा पर आज आएगा फैसला, कड़ी सुरक्षा के बीच लाया जाएगा कोर्ट
मो. मोईन, एबीपी न्यूज़
Updated at:
05 Jul 2024 02:16 PM (IST)
Babloo Srivastava Case: प्रयागराज के मशहूर सर्राफा कारोबारी पंकज महेंद्र का अपहरण 5 सितंबर 2015 को किया गया था. इस मामले में मुख्य आरोपी बबलू श्रीवास्तव के ऊपर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट फैसला सुनाएगा.
बबलू श्रीवास्तव पर आज सजा सुनाएगा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट
NEXT
PREV
Published at:
05 Jul 2024 02:16 PM (IST)
पढ़ें आज की ताज़ा खबरें (Hindi News) देश के
सबसे विश्वसनीय न्यूज़ चैनल ABP न्यूज़ पर - जो देश को रखे आगे.
- - - - - - - - - Advertisement - - - - - - - - -