Unnao News: पीडब्ल्यूडी विभाग ने किसान की जमीन पर बनाई सड़क, 19 साल बाद जीता केस और खाली कराई जमीन
UP News: उन्नाव में गलत तरीके से सड़क निर्माण करना लोक निर्माण विभाग को पड़ा भारी. कोर्ट में केस जीतने के बाद किसान ने अपनी जमीन से सड़क का हिस्सा हटाया.
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Unnao News: उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले से अजीबोगरीब खबर सामने आई है. जिसने भी इसने सुना उसे इस पर यकीन ही नहीं हो पा रहा है. दरअसल यहां कोर्ट में एक किसान को लंबे समय से चल रहे मुकदमे में बड़ी जीत मिली है. जिसके बाद किसान ने अपनी जमीन से गुजर रही सड़क को जेसीबी से खोद दिया है. दरअसल किसान की भूमिधरी जमीन से निकली सड़क को कोर्ट के आदेश के बाद हटवाया गया है. किसान बीते 19 सालों से मुकदमा लड़ रहा था, वहीं अब सड़क खोदे जाने से कई पंचायतों के लोगों को चक्कर लगाकर आवागमन करना होगा.
आपको बता दें की पुरवा तहसील के असोहा ब्लाक क्षेत्र के अन्तर्गत चंदनखेड़ा जोरावरगंज वाया स्माइलपुर मार्ग का निर्माण लगभग 2004 में कराया गया था. सड़क निर्माण के समय स्माइलपुर के किसान रामदत्त ने सड़क अपने भूमिधरी नंबर 487 से निकाले जाने को लेकर रोक लगाई लेकिन उस समय लोक निर्माण विभाग ने सड़क निर्माण कार्य ना रोकते हुए सड़क का निर्माण करा दिया.
कोर्ट ने किसान के हक में सुनाया फैसला
सड़क निर्माण से आहत किसान रामदत्त ने 2004 में ही अपर सिविल न्यायालय कोर्ट नंबर 4 में वाद दायर करते हुए लोक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियंता को पार्टी बना दिया. लगभग 12 वर्षों तक न्यायालय में चले वाद में 17 सितंबर 2016 को किसान के पक्ष में कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए उक्त भूमि को खाली करने का आदेश दिया. पुरवा सिविल न्यायालय से 30 सितंबर 2021 को लोक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियंता को नोटिस जारी की गई, लेकिन विभाग की ओर से न्यायालय में कोई आपत्ति नहीं दाखिल की गई.
सरकारी खर्च पर तोड़ी गई सड़क
वहीं सड़क खाली कराने में असक्षम होने पर रामदत्त ने 17 जनवरी 2023 को सिविल न्यायालय पुरवा में पुलिस बल और सरकारी खर्च पर कब्जा दिलाने के लिये रिट दायर की गई. जिस पर न्यायालय अमीन ने 16 फरवरी 2023 को आख्या न्यायालय में प्रस्तुत की. 17 अगस्त 2023 को रामदत्त ने कब्जा खाली कराने की मांग की. न्यायालय ने लोक निर्माण विभाग द्वारा कोई आपत्ति दाखिल ना करने पर न्यायालय ने 28 सितंबर 2023 को न्यायालय अमीन असोहा पुलिस बल की मौजूदगी में सड़क खाली कराकर वादी को कब्जा दिलाए जाने का आदेश पारित किया था. साथ ही 4 अक्टूबर 2023 तक उक्त मामले की रिपोर्ट न्यायालय को अवगत कराने का आदेश दिया था.
आपको बता दें की लोक निर्माण विभाग ने रामदत्त की भूमिधरी भूमि पर 113 मीटर सड़क निर्माण कराया था जिसको न्यायालय अमीन और असोहा पुलिस बल की मौजूदी में बुलडोजर लगाकर सड़क खाली करा दी गयी. वहीं पीड़ित किसान रामदत्त ने बताया की सड़क बनवा दी गई थी, जिसका कोई हर्जाना भी नहीं दिया गया है. वहीं बीडीसी सदस्य दीपू यादव ने बताया की सड़क टूट जाने से अब गांव के लिए ज्यादा दूरी तय करनी होगी.
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