(Source: ECI/ABP News/ABP Majha)
उन्नाव: विधायक के भाई पर जानलेवा हमले के मामले में दुष्कर्म पीड़िता के चाचा को 10 साल की कैद
यूपी के बहुचर्चित माखी कांड की दुष्कर्म पीड़िता के पैरोकार चाचा को कोर्ट ने 10 साल की जेल की सजा सुनाई है। ये सजा साल 2000 में बीजेपी विधायक के भाई पर जानलेवा हमला करने के मामले में सुनवाई गई है।
उन्नाव, एबीपी गंगा। उत्तर प्रदेश के बेहद चर्चित माखी कांड की दुष्कर्म पीड़िता के पैरोकार चाचा को कोर्ट ने बीजेपी विधायक के भाई पर जानलेवा हमले के मामले में 10 साल जेल की सजा सुनाई है। इस मामले में वे पहले ही दोषी साबित हो चुके थे। मंगलवार को अदालत ने 10 साल कारावास की सजा के साथ ही, पांच हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। वहीं, जुर्माना अदा न करने की स्थिति में उसको एक साल की और जेल की सजा काटनी होगी। बता दें कि विधायक कुलदीप सिंह सेंगर माखी दुष्कर्म मामले में आरोपित हैं।
कब का है मामला
साल 2000 में माखी गांव में प्रधान पद के लिए हो रहे चुनाव के दौरान पूर्व प्रधान और वर्तमान में बांगरमऊ से विधायक कुलदीप सेंगर के भाई जयदीप सेंगर उर्फ अतुल सिंह पर जानलेवा हमला हुआ था। इस मामले में मुकदमा दर्ज हुआ था। जिसमें माखी कांड की दुष्कर्म पीड़िता पिता और दो चाचा को भी आरोपित बनाया गया। इस केस में बरी होने के बाद पीड़िता के पिता और एक चाचा की हत्या कर दी गई, जबकि दूसरा चाचा सुनवाई के दौरान कहीं फरार हो गया। उसके खिलाफ वारंट जारी होने पर पुलिस ने उसे दिल्ली से गिरफ्तार किया।
एक साल पहले दिल्ली से हुआ था गिरफ्तार
दुष्कर्म पीड़िता का दूसरा चाचा महेश सिंह जिसे 10 साल कारावास की सजा सुनाई गई है, वो हिस्ट्रीशीटर है। जिसे 2018 में दिल्ली से गिरफ्तार किया गया था। 2000 में अपने दो भाइयों के साथ मिलकर महेश ने विधायक के भाई पर जानलेवा हमला किया था। इस मामले में उसके दो भाई तो दोष मुक्त हो गए थे, लेकिन महेश अपने सरकारी दस्तावेजों पर व्हाइटनर लगाकर रमेश बनकर घूम रहा था।
बता दें कि फिलहाल वो रायबरेली जेल में है। शनिवार को फास्ट ट्रैक कोर्ट के जज प्रहलाद टंडन ने वकीलों की दलीलें सुनने के बाद आरोपित चाचा को दोषी करार दिया था। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता रामजीवन यादव के मुताबिक कोर्ट ने मंगलवार को आरोपित को दस वर्ष कारावास की सजा सुनाई है।