Unnao rape case: उन्नाव रेप केस को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है. दरअसल उन्नाव रेप पीड़िता के रोड एक्सीडेंट केस के मामले में बीजेपी से निष्कासित विधायक और आरोपी कुलदीप सिंह सेंगर को आज दिल्ली की एक कोर्ट ने बरी कर दिया. हालांकि 2017 में नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में वो जेल में ही रहेंगे. राउज एवेन्यू कोर्ट ने बरी करते हुए कहा कि आरोपी कुलदीप सिंह सेंगर के खिलाफ प्रथम दृष्टयता में कोई सबूत नहीं है.
इससे पहले सीबीआई ने भी अपनी जांच में उन्नाव रेप पीड़िता की कार का साल 2019 में हुए सड़क हादसे के मामले में किसी भी तरह की साजिश से इनकार किया था. कोर्ट ने सीबीआई की जांच के इसी परिणाम को बरकरार रखा है और कोई सबूत नहीं होने पर आरोपी कुलदीप सिंह सेंगर को बरी कर दिया है. वहीं अदालत ने चार आरोपियों के खिलाफ आरोप तय करने का आदेश दिया है. कोर्ट ने ट्रक चालक आशीष कुमार पाल, विनोद मिश्रा, हरिपाल सिंह और नवीन सिंह के खिलाफ 21 दिसंबर को आरोप तय करेगा.
रेप पीड़िता की दो मौसी की हो गई थी मौत
आपको बता दें कि उन्नाव रेप पीड़िता के रायबरेली जाने के दौरान साल 2019 में एक ट्रक ने उसकी कार को टक्कर मार दी थी. इस सड़क हादसे में उन्नाव रेप पीड़िता की दो मौसी की मौत हो गई थी जबकि जबकि वह और उसका वकील गंभीर रूप से घायल हो गए थे. गौरतलब है कि 1 अगस्त, 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश की एक निचली अदालत से मामले को दिल्ली स्थानांतरित कर दिया था. दिसंबर 2019 में सेंगर को 2017 में उन्नाव में महिला से बलात्कार के लिए एक अलग मामले में दोषी ठहराया गया था और उम्रकैद की सजा सुनाई गई थी.
तिहाड़ जेल में बंद है कुलदीप सिंह सेंगर
इससे पहले बीजेपी से निष्कासित विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को 2017 में नाबालिग से दुष्कर्म के एक अलग मामले में 20 दिसंबर 2019 को दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट ने उम्रकैद की सजा सुनाई थी. कुलदीप सिंह सेंगर इस समय दिल्ली के तिहाड़ जेल में बंद है और उम्रकैद की सजा के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट में अपील कर रखी है.
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