UP News: उन्नाव गैंगरेप (Unnao Gangrape) पीड़िता के खिलाफ दर्ज मामले को सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने दिल्ली ट्रांसफर कर दिया है. बीजेपी के पूर्व विधायक कुलदीप सेंगर (Kuldeep Senger) पर रेप का कर्ज दर्ज किया गया था. पीड़िता पर आरोप है कि उसने घटना के समय नाबालिग होने का दावा झूठा किया था और उसके खिलाफ केस दर्ज किया गया था. उन्नाव की एक अदालत ने मामले में गैर-जमानती वारंट भी जारी किया था जिसके बाद पीड़िता ने कोर्ट में अपील की थी कि लिहाजा मुख्य मामला पहले से दिल्ली में चल रहा है इसलिए यह केस भी दिल्ली में चलना चाहिए. 


गैंगरेप आरोपी के पिता ने की थी शिकायत


दरअसल उन्नाव की एक अदालत ने गैंगरेप मामले में एक आरोपी शुभम सिंह के पिता द्वारा धोखाधड़ी और जालसाजी का आरोप लगाते हुए शिकायत दर्ज कराई गई थी जिसके बाद  पीड़िता के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी किया गया था. शुभम के खिलाफ उन्नाव गैंगरेप मामले में दिल्ली की एक अदालत में मुकदमा चल रहा है.


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पीड़िता ने  याचिका में किया था यह दावा


उधर, सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई स्थानांतरण याचिका में पीड़िता की ओर से आरोप लगाया गया था कि यौन उत्पीड़न मामले में बचाव में मदद के मकसद से उन्नाव की  जवाबी कार्रवाई की गई है. उल्लेखनीय है कि गैंगरेप और अपहरण मामले में दिल्ली की एक अदालत ने पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी. अदालत ने उस पर 25 लाख रुपये का भारी जुर्माना भी लगाया था.  अदालत ने अपने आदेश में कहा था कि दोषी कुलदीप सेंगर अपनी स्वाभाविक उम्र की आखिरी सांस तक जेल में रहेगा. 


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