Ghazipur News: उत्तर प्रदेश में चंदौली क्राइम ब्रांच समेत 19 पुलिस कर्मियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया गया है. यह आदेश गाजीपुर की सीजेएम कोर्ट ने दिया है. 21 सितंबर को गाजीपुर के नंदगंज पुलिस को कोर्ट ने सभी पुलिसकर्मियों पर मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया है. मुख्य आरक्षी अनिल कुमार सिंह के 156 (3) के प्रार्थना पत्र को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट स्वप्न आनंद की अदालत ने मुकदमा दर्ज करने का दिया है.
अदालत में दिए गए प्रार्थना पत्र में बताया गया कि तत्कालीन पुलिस अधीक्षक चंदौली और प्रभारी निरीक्षक मुगलसराय शिवानंद मिश्रा ने पद का दुरपयोग प्रयोग करके प्रतिमाह नियम विरुद्ध वसूली करने का जिक्र हुआ है. इस वसूली की सूची आवेदक अनिल कुमार सिंह के द्वारा वायरल कर भ्रष्टाचार को उजागर किया गया था. इससे नाराज होकर तत्कालीन एसपी चंदौली ने बीते 28 फरवरी 2021 को कांस्टेबल को बर्खास्त किया था.
वहीं भ्रष्टाचार को उजागर करने वालों में कई लोगों की हत्याएं हो चुकी हैं. आवेदक अनिल कुमार सिंह की भी हत्या करने की नीयत से 5 सितंबर 2021 को उसके ससुराल नंदगंज थाना के बड़हरा गांव पहुंचे थे और अपहरण किया था. अपहरण की सूचना उसकी पुत्री खुशबू ने 112 नंबर को दी थी. वायरल वसूली पत्र पर जांच के बाद पुलिस सतर्कता विभाग ने भी अपनी मोहर लगाई थी. हालांकि विभागीय अधिकारियों के द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई है.
इन पुलिसवालों के खिलाफ दर्ज होगा केस
कोर्ट के आदेश के अनुसार जिन पुलिसकर्मियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज होगा उनमें राजीव कुमार, अजीत कुमार, सत्येंद्र यादव, आनंद कुमार गोंड, राणा प्रताप सिंह, अमित सिंह, भुल्लन यादव, देवेंद्र कुमार सरोज, प्रेमप्रकाश यादव, नीरज कुमार मिश्र, सत्येंद्र विक्रम सिंह, अंकित सिंह, गौरव राय, रोहित कुमार, मनोज कुमार, आनंद सिंह और अजीत कुमार, अमित कुमार का नाम शामिल है.
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