Maulana Tauqeer Raza News Todya: यूपी के बरेली जिले में 14 साल पहले हुए सांप्रदायिक दंगे में कोर्ट की तरफ से मास्टरमाइंड बताए गए मौलाना तौकीर रजा को कोर्ट से राहत नहीं मिली है. मौलाना तौकीर रजा को पुलिस किसी भी वक्त गिरफ्तार कर सकती है. हाईकोर्ट के आदेश पर आइएमसी प्रमुख मौलाना तौकीर रजा बुधवार को ट्रायल कोर्ट में सरेंडर करना था, लेकिन तौकीर रजा के अधिवक्ता आशीष सिंह ने उनकी बीमारी का हवाला देते हुए जिला जज की अदालत में अर्जी लगाई, जहां कोर्ट ने अर्जी लेने से इंकार कर दिया. 


मौलाना तौकीर रजा के खिलाफ दो बार एनबीडब्ल्यू जारी हो चुका है. उसके बावजूद पुलिस उन्हे गिरफ्तार नहीं कर सकी है, जिसके बाद तौकीर रजा ने हाईकोर्ट का सहारा लिया. हाईकोर्ट ने उनको 27 मार्च को ट्रायल कोर्ट में सरेंडर करने का आदेश दिया था, लेकिन उन्होंने आज कोर्ट में पेश नहीं हुए. वहीं अब उनकी मुश्किलें बढ़ गई है. पुलिस उन्हें किसी भी वक्त गिरफ्तार कर सकती है. क्योंकि हाईकोर्ट का स्टे आज तक ही मान्य था और अब पुलिस अस्पताल में जाकर तौकीर रजा को हिरासत में ले सकती है. 


कोर्ट में हाजिर नहीं हुए तौकीर रजा 


वहीं इस मामले में डीजीसी सुनीति कुमार पाठक ने बताया कि आज तौकीर रजा को कोर्ट में हाजिर होना था, लेकिन वो नहीं आए बल्कि उनके अधिवक्ता प्रार्थना पत्र लेकर आए जिसे कोर्ट ने स्वीकार नहीं किया. मूल पत्रावली में ट्रायल कोर्ट में हाजिर होने की तिथि एक अप्रैल नियत है. 


तौकीर रजा के खिलाफ दो बार एनबीडब्ल्यू जारी


वहीं इस मामले में हाईकोर्ट से आए तौकीर रजा के अधिवक्ता आशीष सिंह ने कहा कि उनकी तबीयत खराब है और वो दिल्ली के एक निजी अस्पताल में भर्ती हैं. जिस कारण आज हमने अपना पक्ष जिला जज की अदालत में रखा है. हालांकि वहां से कोई भी राहत नहीं मिली. अधिवक्ता आशीष सिंह ने बताया की मौलाना तौकीर रजा के खिलाफ दो बार एनबीडब्ल्यू जारी हो चुका है. इस मामले में उन्होंने हाईकोर्ट की शरण ली थी, जहां से उन्हें आज यानी 27 मार्च को ट्रायल कोर्ट में सरेंडर करना था. 


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