समाजवादी पार्टी (Samajwadi Party) के प्रमुख अखिलेश यादव (Akhilesh Yadav) ने मंगलवार को आरोप लगाया कि उत्तर प्रदेश में 16 लाख से अधिक मतदाताओं के नाम काट दिए गए हैं. इस अभी चुनाव आयोग (Election Commission)का जवाब नहीं आया है. इस खबर के बहाने आइए हम आपको बताते हैं कि आप वोटर लिस्ट में अपना नाम कैसे जुड़वा सकते हैं. उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए मतदाता सूचियों के पुनरीक्षण का काम आजकल चल रहा है. मतदाता सूचियों के पुनरीक्षण का काम 1 नवंबर से शुरू हुआ है. यह 30 नवबर तक चलेगा.  


उत्तर प्रदेश में कब तक होगा वोटर लिस्ट का पुनरीक्षण


उत्तर प्रदेश के मुख्य चुनाव अधिकारी कार्यालय के मुताबिक 1 जनवरी 2022 को जिनकी आयु 18 साल या उससे अधिक होगी वो अपना नाम वोटर लिस्ट में जुड़वा सकते हैं. वोटर लिस्ट में अपना नाम ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीकों से जुड़वाया जा सकता है. इंटरनेट के जरिए अपना नाम वोटर लिस्ट में जुड़वाने के लिए आप राष्ट्रीय मतदाता सेवा पोर्टल पर www.nvsp.in पर जाना होगा. इस बेवसाइट पर आपको वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने या अपना चुनाव क्षेत्र बदलने जैसे विकल्प मिलेंगे. 


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इस बेवसाइट पर अपना नाम वोटर लिस्ट में जुड़वाने के लिए आपको अपने राज्य, विधानसभा क्षेत्र और जिला आदि की जानकारी देनी होगी. आपको बेवसाइट पर संबंधित फॉर्म भरना होगा. इसके बाद आपको अपने नाम, पते, उम्र आदि को साबित करने वाले दस्तावेज अपलोड करने होंगे. 


अगर आप इस काम को ऑनलाइन नहीं करना चाहते हैं तो आप इसे अपने इलाके के बूथ लेवल अधिकारी या बीएलओ या मतदाता सहायता केंद्र पर जाकर इस काम को कर सकते हैं. इसी तरह से आप अपने वोटर आई कार्ड के लिए आवेदन कर सकते हैं या उसमें सुधार करवा सकते हैं या अपना चुनाव क्षेत्र बदलवा सकते हैं. लेकिन इन सबके लिए आपको अलग-अलग फार्म भरने होंगे. वोटर लिस्ट में नाम दर्ज करने के लिए आवेदक को फार्म-6 भरना होता है. इसी तरह फार्म-8 भरकर आप वोटर लिस्ट में अपनी जानकारियों को दुरुस्त करवा सकते हैं.


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