Abdullah Azam Khan News: उत्तर प्रदेश विधानसभा के अधिकारियों ने कहा कि वे समाजवादी पार्टी (Samajwadi Party) के वरिष्ठ नेता आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम (Abdullah Azam) को 15 साल पुराने मामले में दो साल कैद की सजा सुनाने वाले मुरादाबाद अदालत के फैसले की प्रति का इंतजार कर रहे हैं, जिसके आधार पर स्वार सीट रिक्त घोषित करने के संबंध में निर्णय लिया जाएगा. उत्तर प्रदेश विधानसभा के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, ''फैसले के बारे में जानकारी मिलने के बाद (अब्दुल्लाह आजम की स्वार सीट के लिए) रिक्त की घोषणा के संबंध में फैसला किया जाएगा.''
अगर अब्दुल्ला आज़म को विधानसभा की सदस्यता से अयोग्य घोषित किया जाता है, तो वह अपने पिता आजम खान की श्रेणी में शामिल हो जाएंगे, जिन्हें अक्टूबर 2022 में भी अयोग्य घोषित कर दिया गया था. जनप्रतिनिधित्व अधिनियम कहता है कि दो साल या उससे अधिक की सजा पाने वाले किसी भी व्यक्ति को 'ऐसी सजा की तारीख से' अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा और जेल में समय बिताने के बाद छह साल के लिए अयोग्यता बरकरार रहेगी.
अदालत ने आजम खान और अब्दुल्ला आजम को जमानत दे दी
कानून के जानकारों के मुताबिक, पिता-पुत्र की जोड़ी के पास हाईकोर्ट में अपील करने के लिए 60 दिनों का समय होगा. मुरादाबाद की एक विशेष अदालत ने सोमवार को 15 साल पुराने मामले में सपा महासचिव आजम खान और उनके विधायक पुत्र अब्दुल्ला आजम को दो साल की सजा सुनाई थी. हालांकि बचाव पक्ष के अधिवक्ता शाहनवाज हुसैन ने बताया कि अदालत में जमानत की अर्जी लगाई थी, जिसे स्वीकार करते हुए अदालत ने आजम खान और अब्दुल्ला आजम को जमानत दे दी थी.
जिला शासकीय अधिवक्ता (अपराध) नितिन गुप्ता ने बताया था कि जांच के दौरान पुलिस से हुए विवाद में आजम खान समेत नौ लोगों के खिलाफ दर्ज एक मामले में एमपी-एमएलए कोर्ट की न्यायाधीश स्मिता गोस्वामी ने सोमवार को आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला को दो-दो साल की सजा सुनायी थी और उनपर तीन-तीन हजार रुपये का जुर्माना लगाया था.