UP OTS Scheme: नए साल का बिजली उपभोक्ताओं को तोहफा, OTS योजना की अंतिम तारीख बढ़ी, जानें अपडेट
UP Bijli Bill Mafi Yojana: बिजली उपभोक्ताओं को 16 दिनों की और मोहलत मिल गई है. ऊर्जा मंत्री ने अपील की है कि ओटीएस योजना के तहत मिल रही छूट का लाभ लेकर समस्याओं का समाधान जल्द से जल्द करा लें.
UP News: उत्तर प्रदेश में बिजली उपभोक्ताओं को नए साल का तोहफा मिला है. आठ नवंबर से चलाई गई एकमुश्त समाधान योजना की तारीख को आगे बढ़ा दिया गया है. अब 16 जनवरी 2024 तक उपभोक्ता बिजली का बकाया चुकता कर सकते हैं. एकमुश्त समाधान योजना की अंतिम तारीख 31 दिसंबर थी. अब उपभोक्ताओं को बिजली विभाग ने 16 दिनों की और मोहलत दी है. लोगों के रुझान को देखते हुए एकमुश्त समाधान योजना कई चरणों में चलाया गया. पहला चरण 8 नवंबर से 30 नवंबर, दूसरा चरण 1 दिसंबर से 15 दिसंबर और तीसरा चरण 16 दिसंबर से 31 दिसंबर तक चला. बता दें कि योगी सरकार ने बकाया बिजली बिल की वसूली के लिए एकमुश्त समाधान योजना शुरू की थी.
बढ़ाई गई योजना की अंतिम तारीख
योजना के तहत उपभोक्ताओं को बकाये की अदायगी में छूट मिल रही है. ऊर्जा मंत्री ने उपभोक्ताओं से अपील की है कि ओटीएस योजना के तहत मिल रही छूट का लाभ लेकर समस्याओं का समाधान जल्द से जल्द करा लें. उन्होंने कहा कि लोगों की सहूलियत को देखते हुए योजना की अंतिम तारीख आगे बढ़ा दी गई है. अब बिजली उपभोक्ताओं को बकाया भुगतान का पर्याप्त समय मिल गया है. ओटीएस योजना की अंतिम तारीख के बाद बिजली विभाग बकाएदारों पर कार्रवाई करने को मजबूर होगा.
जानिए कब तक उठा सकते हैं लाभ?
उन्होंने कहा कि कुल 54 दिन का समय उपभोक्ताओं को दिया गया था. इस अवधि में 47 लाख से अधिक उपभोक्ताओं ने योजना के तहत छूट का लाभ लिया. ऊर्जा मंत्री ने बताया कि बिजली विभाग को 5150 करोड़ रुपये का राजस्व भी प्राप्त हुआ. उपभोक्ताओं को छूट के रूप में 1731 करोड़ रुपये का फायदा हुआ. योजना की बढ़ी हुई अवधि में एक किलोवाट भार तक के छोटे घरेलू उपभोक्ताओं और किसानों को बकाया सरचार्ज में 80 प्रतिशत की छूट मिलेगी.
बिजली उपभोक्ताओं को मिली छूट
विद्युत चोरी के प्रकरणों में 50 प्रतिशत की छूट, एक किलोवाट से अधिक भार वाले उपभोक्ताओं को 70 प्रतिशत, तीन किलोवाट भार तक के वाणिज्यिक उपभोक्ताओं को 60 प्रतिशत, तीन किलोवाट से अधिक भार के वाणिज्यिक उपभोक्ताओं को 40 प्रतिशत, निजी संस्थानों और औद्योगिक प्रतिष्ठानों को 30 प्रतिशत की छूट देने का प्रावधान है. ओटीएस योजना की अवधि के दौरान सभी उपभोक्ताओं को किश्तों में भुगतान की भी सुविधा मिलती रहेगी. योजना का लाभ लेने के लिए उपभोक्ता विभाग के किसी भी बिलिंग काउंटर पर, एसडीओ या एक्सियन कार्यालय या यूपीपीसीएल की वेबसाइट पर पंजीकरण करा सकते हैं.