UP Board Class 12th English Paper Leak Case: यूपी बोर्ड 12वीं का अंग्रेजी पेपर लीक मामले में बलिया न्यायालय से पत्रकारों की जीत हुई है. बलिया में गिरफ्तार तीन पत्रकारों अजित ओझा, दिग्विजय सिंह और मनोज गुप्ता की अदालत ने जमानत मंजूर कर ली है. तीनों पत्रकारों के अधिवक्ता की मानें तो पुलिस ने तीन मुकदमा पंजीकृत किए थे. क्राइम नंबर 156 थाना कोतवाली में, क्राइम नंबर 59 नगर थाने में और क्राइम नंबर 50 थाना भवन के अंतर्गत दर्ज किया था.
12वीं का अंग्रेजी पेपर लीक मामले में पत्रकारों की जीत
क्राइम नंबर 59 और 50 में 420 , 467, 471, आईपीसी व 4, 5, 10, व 66 डी के अंतर्गत रिमांड पर लिया था था और एफआईआर की थी. कोतवाली में 420 , 4/5/10 परीक्षा अधिनियम व 66 बी में तीनों पत्रकारों के खिलाफ मामला दर्ज किया था. 23 तारीख को लोअर कोर्ट ने दिग्विजय सिंह और मनोज गुप्ता की जमानत मामले में कहा कि 467, 468, 471 का अपराध नहीं बनता है. लिहाजा दोनों पत्रकारों की जमानत मंजूर कर ली गई. अजीत ओझा को क्राइम नंबर 59 मामले में जिला जज की अदालत से जमानत मिली.
अतिरिक्त धाराओं का प्रयोग जेल में रखने का टूल-कोर्ट
अदालत ने पुलिस को कड़ी फटकार लगाते हुए कहा अतिरिक्त धाराओं का प्रयोग कर कारागार में रखने का टूल बनाया गया. मामले में जिला जज ने पुलिस की जबरदस्त खिंचाई की और अजीत को जमानत दे दी. बलिया सिविल कोर्ट के वकील अखिलेंद्र कुमार चौबे ने बताया कि आज थाना कोतवाली के क्राइम नंबर 159 मामले में भी अजीत ओझा की जमानत मंजूर की जा चुकी है. उन्होंने बताया कि पुलिस बैकफुट पर है. उसने 420 की धाराओं को अल्टर कर लिया है और पत्रकार बंधुओं को जीत मिली है. वरिष्ठ अधिवक्ता अवधेश तिवारी की दलीलों से अदालत संतुष्ट हुई.
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