बुलंदशहर: उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले की पुलिस ने कहा है कि 45 साल से अधिक आयु वाले कारोबारियों को केवल उसी शर्त पर दुकानें खोलने की अनुमति दी जाएगी जब उन्होंने कोविड-19 रोधी टीका लगवा लिया हो. बुलंदशहर जिले के खुर्जा शहर में शुक्रवार रात को थाना प्रभारी दीक्षित कुमार त्यागी और सर्किल अधिकारी सुरेश कुमार के नेतृत्व वाली टीम ने यह घोषणा की.


पुलिस की टीम ने लोगों से कोविड-19 रोधी टीके लगवाने और कड़ाई के साथ दिशा-निर्देशों का पालन करने की भी अपील की. पुलिस ने कहा कि कोरोना वायरस संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए लागू किए गए लॉकडाउन में छूट मिलने के बाद भी सभी लोगों को कोविड संबंधी दिशा-निर्देशों का पालन करना होगा.


स्थानीय लोगों ने एक वीडियो रिकॉर्ड किया जिसमें पुलिसकर्मी कह रहे हैं कि टीका ले चुके 45 साल से अधिक उम्र के कारोबारियों और दुकानदारों को ही दुकानें खोलने की अनुमति दी जाएगी. गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने पिछले सप्ताह अपने आदेश में कहा था कि जिन जिलों में कोविड-19 के 600 से कम सक्रिय मामले हैं, वहां आंशिक रूप से पाबंदियों में ढील दी जाएगी.


बुलंदशहर में कोरोना कर्फ्यू में ढील


उत्तर प्रदेश सरकार ने शनिवार को बरेली और बुलंदशहर जिलों में सोमवार सात जून से कोरोना कर्फ्यू से ढील दिये जाने की घोषणा की. इन दो जिलों में कोविड-19 निषिद्ध क्षेत्रों को छोड़कर बाकी इलाकों में सुबह सात बजे से शाम सात बजे तक दुकान और बाजार खोलने की अनुमति सप्ताह में पांच दिन रहेगी जबकि शनिवार व रविवार को पूरे दिन ये बंद रहेंगे. राज्य में ऐसे जिलों की संख्या अब 67 हो गयी हैं जहां 600 से कम रोगी हैं इस लिये इन जिलों में कोरोना कर्फ्यू से ढील दी गयी हैं.


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