यूपी के कानपुर की सीसामऊ विधानसभा सीट का सस्पेंस आज खत्म हो जाएगा. यहां के निवर्तमान विधायक इरफान सोलंकी की अर्जी पर इलाहाबाद हाईकोर्ट आज फैसला सुनाएगा. सुबह 10 बजे अदालत का फैसला आएगा. हाईकोर्ट अगर कानपुर की ट्रायल कोर्ट द्वारा इरफान सोलंकी को दोषी करार देकर 7 साल की सजा सुनाए जाने के आदेश पर रोक लगा देता है तो समाजवादी पार्टी के निवर्तमान विधायक इरफान सोलंकी की विधानसभा की सदस्यता बहाल हो जाएगी.
सदस्यता बहाल होने पर कानपुर की सीसामऊ विधानसभा सीट पर हो रहा उपचुनाव रुक सकता है. जस्टिस राजीव गुप्ता और जस्टिस सुरेंद्र सिंह की डिवीजन बेंच फैसला सुनाएगी. इस मामले में सुनवाई पूरी होने के बाद अदालत ने 8 नवंबर को अपना जजमेंट रिजर्व कर लिया था.
कानपुर की स्पेशल एमपी एमएलए कोर्ट ने इसी साल 7 जून को समाजवादी पार्टी के विधायक इरफान सोलंकी समेत कई लोगों को दोषी ठहराते हुए सजा का ऐलान किया था. विधायक इरफान सोलंकी और उनके भाई रिजवान सोलंकी को सात साल की सजा सुनाई गई थी. सोलंकी ब्रदर्स को एक महिला के घर आगजनी करने के मामले में दोषी ठहराकर सजा सुनाई गई थी.
सात साल की सजा होने की वजह से इरफान सोलंकी की विधानसभा की सदस्यता निरस्त हो गई थी. इरफान सोलंकी ने ट्रायल कोर्ट के फैसले को इलाहाबाद हाईकोर्ट में चुनौती दी है. दोषी करार दिए जाने और सजा के ऐलान के फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील दाखिल की है.
अपील में अदालत का अंतिम फैसला आने तक ट्रायल कोर्ट के फैसले पर रोक लगाई जाने और जमानत दिए जाने की गुहार लगाई गई थी सुप्रीम कोर्ट ने भी इस मामले में पिछले महीने इलाहाबाद हाईकोर्ट को 10 दिनों में सुनवाई पूरी कर फैसला सुनाने को कहा था.
इलाहाबाद हाईकोर्ट से आज फैसला सिर्फ निचली अदालत के फैसले पर रोक लगाई जाने और जमानत के बिंदु पर ही आएगा. इस मामले में यूपी सरकार ने भी हाईकोर्ट में गवर्नमेंट अपील दाखिल की हुई है.
इरफान सोलंकी की अपील में जहां सजा को रद्द किए जाने के गुहार लगाई गई है. वहीं यूपी सरकार की अपील में 7 साल की सजा को बढ़ाकर उम्र कैद में तब्दील किए जाने की मांग की गई है. इलाहाबाद हाईकोर्ट से आज आने वाले फैसले से यह तय होगा कि कानपुर की सीसामऊ सीट पर उपचुनाव होगा या फिर वह रुक सकता है. सीसामऊ विधानसभा सीट पर 20 नवंबर को वोट डाले जाने हैं.