UP By Polls: कानपुर से समाजवादी पार्टी के निवर्तमान विधायक इरफान सोलंकी और उनके भाई रिजवान सोलंकी को सात साल की सजा मिलने का मामला अब हाईकोर्ट पहुंच गया है. निवर्तमान विधायक इरफान सोलंकी और उनके भाई रिजवान सोलंकी ने सजा के खिलाफ इलाहाबाद हाईकोर्ट में अपील दाखिल की है.


अपील में दोषी ठहराए जाने और सजा सुनाए जाने के फैसले को चुनौती दी गई है. सजा को रद्द किए जाने की अपील की गई है. इसके अलावा अंतिम फैसला आने तक सजा पर रोक लगाए जाने और इस मामले में जमानत दिए जाने की भी गुहार लगाई गई है . जस्टिस राजीव मिश्र की सिंगल बेंच में मामले की सुनवाई अगले हफ्ते होगी.


इरफान सोलंकी को अगर हाईकोर्ट से राहत मिलती है और उनकी सजा पर रोक लग जाती है तो उनकी विधानसभा की सदस्यता बहाल जाएगी और उनकी सीट पर होने वाला विधानसभा का उपचुनाव रुक जाएगा.


Hathras Stampede पर एक्शन में पुलिस, 24 लोग हिरासत में, पांच प्वाइंट्स में जानें- अब तक क्या-क्या हुआ?


कौन है वकील?
सोलंकी ब्रदर्स की तरफ से उनके अधिवक्ता उपेंद्र उपाध्याय पक्ष रखेंगे. कानपुर की स्पेशल एमपी एमएलए कोर्ट ने इसी साल सात जून को सपा विधायक इरफान सोलंकी समेत पांच लोगों सात साल की सजा को सुनाई थी.


सपा विधायक इरफान सोलंकी को कानपुर के जाजमऊ की डिफेंस कॉलोनी में फातिमा नाम की महिला की जमीन कब्जाने के मामले में दोषी पाया गया था. महिला ने उनके घर को जलाने के आरोप लगाए थे. इस मामले में कोर्ट ने सोलंकी को दोषी करार देते हुए सात साल की सजा सुनाई गई थी. इरफान सोलंकी कानपुर की सीसामऊ सीट से समाजवादी पार्टी के टिकट पर विधायक चुने गए थे. 


सजा मिलने की वजह से उनकी विधानसभा की सदस्यता निरस्त कर दी गई थी. इरफान सोलंकी अभी महाराजगंज जेल में बंद है. लेकिन, अब ये मामला हाईकोर्ट में जाने के बाद इस सीट पर उपचुनाव रुक सकते हैं.