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'सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर चलाने से नहीं रोका...', SC के फैसले पर ओम प्रकाश राजभर का बड़ा बयान

UP Politics: बुलडोजर एक्शन को लेकर सुप्रीम कोर्ट के अहम फैसले के बाद विपक्षी दल बीजेपी सरकार पर हमलावर हो गए हैं. इसके बाद कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने इस फैसले को लेकर बड़ा बयान दिया है.

Uttar Pradesh News Today: सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार (14 नवंबर) को बुलडोजर एक्शन के खिलाफ अहम फैसला सुनाया. एक मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने आरोपियों या दोषियों के घर जमींदोज करने पर दो टूक कहा कि इस मामले में मनमाना रवैया बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, कोई भी अधिकारी मनमाने तरीके से काम नहीं कर सकता है. 

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बगैर सुनवाई आरोपी को दोषी करार नहीं दिया जा सकता है, ऐसे में अगर इस प्रकार से बुलडोजर कार्रवाई की तो अफसरों को भरपाई करनी होगी. सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद उत्तर प्रदेश में सियासी पारा हाई हो गया. प्रदेश के विपक्षी दलों ने योगी सरकार को घेरना शुरू कर दिया. इसके उलट सत्तारूढ़ दल के नेता इस फैसले का बचाव करते नजर आए. योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर बड़ा बयान दिया है. 

'कानून के दायरे में चलाओ बुलडोजर'
सुभासपा प्रमुख ओम प्रकाश राजभर ने इस फैसले पर कहा, "सुप्रीम कोर्ट ने यह नहीं कहा कि बुलडोजर मत चलाओ." उन्होंने कहा कि अगर अपनी भाषा में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का अर्थ निकालेंगे, तो कोर्ट ने कहा कि बुलडोजर चलाओ लेकिन कानून के दायरे में रहकर पहले उनको नोटिस दो. 

ओम प्रकाश राजभर ने आगे कहा, "कोर्ट ने कहा कि कानून के दायरे आरोपी या दोषी को नोटिस दो, इसके बाद बाकायदा इसका जवाब आए. उसके बाद विधिक कार्रवाई करते हुए अगर अवैध है तो उस पर कार्रवाई करें." उन्होंने कहा, "सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर एक्शन को मना नहीं किया है, लेकिन कानून दायरे में करने को कहा है और सरकार कानून के दायरे में ही काम कर रही है."  

कोर्ट के फैसले का किया स्वागत
वाराणसी में मीडिया से बात करते हुए कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने कहा, "अगर किसी अपराधी ने अपराध करके संपत्ति अर्जित की है और इस दौरान उसने सरकार की या किसी की निजी संपत्ति पर कब्जा किए हुए है. ऐसे में अगर कोई दावा करता है तो सरकार उसको खाली कराने के लिए नोटिस देती है. इसके बाद उसकी पैमाइश होती है."

ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि इस जांच के बाद जो भी अवैध निकलता है, चाहे वह सरकार की जमीन हो या निजी जमीन हो. इसके बाद फिर कार्रवाई होती है. उन्होंने कहा, सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हम स्वागत करते हैं और उसी फैसले के तहत हम लोग काम भी कर रहे हैं. इसमें कहीं कुछ गलत नहीं है. 

ये भी पढ़ें: 'महाराष्ट्र चुनाव के बाद नहीं बचेगी CM योगी की कुर्सी', अखिलेश यादव का दावा बढ़ाएगा BJP की टेंशन

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