योगी कैबिनेट का बड़ा फैसला, यूपी में टीचर बनने के लिए करना होगा ये काम
यैगी कैबिनेट की बैठक में मंगलवार को कई अहम फैसले लिए गए। अब यूपी में टीचर बनने के लिए स्नातक में 50 फीसदी अंक लाना जरूरी होगा।
लखनऊ, एबीपी गंगा। प्रदेश की राजधानी लखनऊ के लोकभवन में मंगलवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में अहम बैठक हुई। इस बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए। बैठक में शासकीय सहायता प्राप्त जूनियर हाईस्कूल के शिक्षकों को नौकरी पाने के लिए स्नातक में 50 फीसदी अंक लाने के प्रस्ताव पर मुहर लगा दी गई। इसके अलावा ग्रेटर नोएडा वेस्ट मेट्रो रेल परियोजना को भी मंजूरी दी गई। आइये आपको बताते हैं कि कैबिनेट बैठक में किन-किन फैसलों पर मुहर लगी।
• प्राइवेट जूनियर हाई स्कूल के शिक्षकों की भर्ती एवं सेवा शर्तों में संशोधन के प्रस्ताव को कैबिनेट ने दी मंजूरी। अब अध्यापक भर्ती के लिए टीईटी क्वालिफाई करना आवश्यक हो गया है। इसके साथ ही आयु सीमा 21-40 और स्नातक में 50 प्रतिशत अंक अनिवार्य कर दिया गया है।
• पॉवर लूम बुनकरों को बिजली के बिल में दी जा रही सब्सिडी की नीति में सरकार ने बदलाव किया है। नई नीति के तहत 1 एचपी (हार्स पॉवर) के पावर लूम को हर माह 240 यूनिट 3.50 रुपये में दिया जाएगा। वहीं 0.5 एचपी पर 120 यूनिट 3.50 रुपये में मिलेगी। इसके साथ ही इन्हें सब्सिडाइज सोलर पैनल भी सरकार देगी।
• नोएडा से ग्रेटर नोएडा नॉलेज पार्क तक 2682 करोड़ रुपए की 14.95 किमी. की मेट्रो परियोजना को मिली मंजूरी।
• उत्तर प्रदेश अवस्थापना उद्योग निवेश निति 2012 के इंसेटिव को कैबिनेट ने दी मंजूरी। 200 करोड़ रुपये से अधिक और 500 करोड़ रुपये के बीच की मेगा प्रोजेक्ट वाली 4 यूनिट को 326 करोड़ का इंसेटिव दिया गया है। श्री सीमेंट, रिलायंस सीमेंट, वरुण बेवरेजेज, असवारा पेपर्स को यह इंसेटिव दिया जा रहा है।
• कैबिनेट ने एनसीआर नोएडा एवं ग्रेटर नोएडा में लिटिगेशन में फंसी जमीनों को जीरो पीरियड का लाभ दिया है। इसके तहत सरकार बिल्डर से कोई सरचार्ज नहीं लेगी। इस छूट का लाभ बिल्डर अपने बॉयर्स को देगा।
• नए फ्यूल स्टेशन पॉलिसी को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। इसे पीडब्ल्यूडी संचालित करेगा। जिसके तहत राष्ट्रीय राजमार्ग एवं स्टेट हाइवे पर पेट्रोल पम्प खोलने के लिए 1 किमी. की दूरी निर्धारित की गई है। वहीं मुख्य जिला मार्ग से 600 मीटर की दूरी एवं निजी मार्ग और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 300 मीटर की दूरी निर्धारित की गई है। इसके अलावा मैदानी क्षेत्र में 35× 35 मीटर, शहरी या पहाड़ी क्षेत्र में 20×20 मीटर का एरिया होगा। इसके साथ ही लाइसेंस फीस 3 लाख रुपये होगी।
• इसके साथ ही 5 नगर पंचायत एवं 2 नगर निगमों के विस्तार को मंजूरी दी गई है।