लखनऊ: योगी मंत्रिमंडल ने कैबिनेट बाई सर्कुलेशन के जरिए कई प्रस्तावों को मंजूरी दी. इसमे उत्तर प्रदेश फंडामेंटल रूल 56 में संशोधन का प्रस्ताव भी शामिल है. इसके तहत राज्य सरकार की सेवाओं के कार्मिकों की रिटायरमेंट साल 2001 में 58 से बढ़ाकर 60 साल करने का प्रवाधान था. योगी आदित्यनाथ सरकार इसे अधिनियम की शक्ल देने जा रही है. इसके लिए यूपी फंडामेंटल रूल 56 (अमेंडमेंट एंड वैलिडेशन) एक्ट, 2021 के ड्राफ्ट को कैबिनेट बाइसर्कुलेशन के जरिए मंजूरी दे दी गई है.
वहीं कैबिनेट बाई सर्कुलेशन के जरिए ही बेसिक शिक्षा विभाग में 1947 से पहले के 3 कानूनों को खत्म करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी मिल गई है. साथ ही अयोध्या में विधवा और अनाथ बच्चों के लिए कौशल्या सदन बनाने का प्रस्ताव मंजूर हुआ है.
अब स्टांप पेपर के लिए वेंडर के चक्कर नहीं लगाने होंगे
वहीं राज्य सरकार ने आम लोगों को राहत दिलाने वाले और फैसले भी लिए हैं, इनमे निजी क्षेत्र के बिल्डरों को गरीबों के लिए बनाये ईडब्ल्यूएस श्रेणी के मकानों को प्रोत्साहित करने के लिए अब 500 रुपये के स्टाम्प पर ही रजिस्ट्री कराने की सुविधा देने पर सरकार विचार कर रही है.
अभी तक यह सुविधा आवास विकास और विकास प्राधिकरण की योजनाओं में बने मकानों पर ही मिलती है. लेकिन निजी क्षेत्र के मकानों की रजिस्ट्री महंगी होने के चलते मकान नहीं बिक पा रहे हैं. इसीलिए अब इस प्रस्ताव को मंजूर करने पर विचार किया जा रहा है. वहीं अब स्टांप पेपर के लिए वेंडर के चक्कर नहीं लगाने होंगे. 500 रुपए तक के स्टांप के लिए सरकार ने स्टाम्प सेल्फ प्रिंटिंग की अनुमति दी है. ऑनलाइन ई स्टांपिंग से कोई भी व्यक्ति खुद 500 रुपये तक के स्टांप का सेल्फ प्रिंट निकाल पाएगा.
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