CM Yogi Adityanath Hindu Rashtra Case: यूपी निकाय चुनाव के नतीजों से पहले सीएम योगी आदित्यनाथ को बड़ी राहत मिली है, सीएम योगी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने की मांग में दाखिल अर्जी को कोर्ट ने खारिज कर दिया है. इस अर्जी में सीएम योगी आदित्यनाथ के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने का आदेश दिए जाने की मांग की गई थी, सीएम योगी ने लखनऊ में बयान दिया था कि भारत हिंदू राष्ट्र और यहां का हर नागरिक हिंदू है. इस बयान को लेकर अर्जी दाखिल की गई थी, जिसमें कहा गया था कि सीएम का बयान भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लिखित धर्मनिरपेक्ष शब्द का पूरी तरह से उल्लंघन है.


एसीजेएम कोर्ट के फैसले को दी थी चुनौती


सीएम ने भारतीय संविधान के अनुपालन सत्य निष्ठा से करने की शपथ ली है, सीएम का यह बयान इसी साल 16 फरवरी को विभिन्न समाचार पत्रों में प्रकाशित हुआ था. आजम राईन ने इसी बयान को लेकर एसीजेएम कोर्ट में 156 (3) के तहत मुकदमा दर्ज कराने की अर्जी दाखिल की थी. एसीजेएम कोर्ट ने 2 मई 2023 को अर्जी खारिज कर दी थी, एसीजेएम कोर्ट के इसी फैसले को जिला जज की कोर्ट में रिवीजन अर्जी दाखिल कर चुनौती दी गई थी. रिवीजन अर्जी के एडमिशन पर जिला जज की अदालत में बहस की गई. 


दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद अर्जी खारिज


वहीं इस मामले को लेकर डीजीसी क्रिमिनल गुलाब चंद्र अग्रहरी ने रिवीजन अर्जी पर कड़ा विरोध किया. उन्होंने कहा कि रिवीजन अर्जी में क्षेत्राधिकार की कमी है क्योंकि घटनास्थल लखनऊ का है. उन्होंने अदालत से रिवीजन अर्जी खारिज करने की मांग की और इसे समय की बर्बादी बताया. कोर्ट ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद रिवीजन अर्जी को पोषणीय नहीं मानते हुए अर्जी खारिज कर दी.  


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