UP News: यूपी में अपात्र राशन कार्ड धारकों को योगी सरकार ने दी 15 मई तक की मोहलत, नहीं हुए सचेत तो होगा ये एक्शन
Unnao News: यूपी में अपात्र राशन कार्ड धारकों को सरकार ने मई 15 मई तक की मोहलत दी. इस दौरान यदि सरकार के आदेशों का पालन नहीं होता तो बड़ा एक्शन लिया जाएगा.
UP Latest News: यूपी में 2.0 योगी सरकार में अवैध और अनैतिक कार्यों के खिलाफ एक के बाद एक सख्त कदम उठाए जा रहे हैं. माफियाओं के खिलाफ बुलडोजर गरज रहा है. वहीं अपात्र राशन कार्ड धारकों को सरकार ने निशाने पर लिया है. सरकार ने पात्रता को पारदर्शी बनाते हुए सख्त गाइड लाइन जारी की है. 15 मई तक गलत तरीके से बनाए गए राशन कार्ड को उपभोक्ता को सरेंडर करने की मोहलत दी है.
राशन कार्ड के सत्यापन में गाइडलाइन के अनुरूप न पाए जाने पर FIR के साथ ही रिकवरी की जाएगी. जिसके बाद राशन कार्ड धारकों में अफरा तफरी का माहौल बना है.
यहां जानें कौन हैं अपात्र राशन कार्ड धारक?
उन्नाव जिले में लगभग 5.67 लाख राशनकार्ड धारक हैं. सरकार ने एडवाइजरी जारी की है कि जिसके पास चार पहिया वाहन, 100 वर्गगज जमीन, शस्त्र लाइसेंस, पेंशनर, सरकारी नौकरी, आयकर जमा कर रहे समेत अन्य श्रेणी में आने वाले व्यक्ति का यदि राशन कार्ड बना है तो वह गलत है. ऐसे राशन कार्ड धारकों के लिए 15 मई तक जिला पूर्ति कार्यालय में राशन कार्ड सरेंडर करने की अंतिम समय सीमा निर्धारित की गई है.
इस समय सीमा में सरेंडर राशन कार्ड सरेंडर करने वाले व्यक्ति के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी. 15 मई के बाद पात्र व अपात्र राशन कार्ड धारकों का सर्वे कराकर सत्यापन किया जाएगा. सत्यापन के दौरान राशन कार्ड अपात्र पाए जाने पर राशन रिकवरी के अलावा एफआईआर दर्ज करने की चेतावनी दी गई है. जिसके बाद उन्नाव के राशन कार्ड धारकों में भी अफरा तफरी का माहौल बना है.
विभागीय अधिकारी के मुताबिक अभी तक 1600 से अधिक राशन कार्ड धारकों ने अपने राशन कार्ड सरेंडर कर दिए हैं, यह सिलसिला लगातार जारी है. जिला पूर्ति अधिकारी रामेश्वर प्रसाद ने बताया कि 15 मई तक राशन कार्ड सरेंडर करने की समय सीमा निर्धारित की गई है. 15 मई के बाद राशन कार्ड सत्यापन का काम शुरू होगा.
सत्यापन में राशन कार्ड पात्र मिलने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी. उन्होंने बताया कि नए राशन कार्ड के लिए भी लोग आवेदन कर रहे हैं सबसे पहले वरीयता के आधार पर दैनिक मजदूरी करने वाले, कुली, भिक्षावृत्ति वाले, असाध्य रोगों से ग्रसित है, ऎसे लोगों को चुना जाएगा. इसके बाद शहरी व नगरी क्षेत्रों में जो आयकर नहीं जमा कर रहे हैं. चार पहिया वाहन नहीं हैं. ऐसे लोगों को चिन्हित कर राशन कार्ड जारी किया जाएगा.
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