26 अप्रैल से इलाहाबाद हाईकोर्ट में वर्चुअल तरीके से होगी जरूरी मामलों की सुनवाई
यूपी में कोरोना की बेकाबू रफ्तार को देखते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि 26 अप्रैल से सिर्फ अत्यावश्यक मामलों की सुनवाई वर्चुअल तरीके से की जाएगी. कोर्ट ने ये भी कहा कि कोविड-19 अस्पतालों में पर्याप्त संख्या में ऑक्सीजन की सुविधा उपलब्ध हो.
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लखनऊ: उत्तर में कोरोना के बढ़ते मामलो के बीच इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सुझाव और दिशानिर्देश जारी किए हैं. कोरोना की बढ़ती रफ्तार पर रोकथाम के लिए हाईकोर्ट में आज सुनवाई हुई. सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि 26 अप्रैल से सिर्फ अत्यावश्यक मामलों की सुनवाई वर्चुअल तरीके से की जाएगी.
ऑक्सीजन की सुविधा उपलब्ध हो
इलाहाबाद हाईकोर्ट की तरफ से ये निर्देश भी दिए गए कि प्रयागराज और लखनऊ के जिला मजिस्ट्रेट और सीएमओ कोविड-19 अस्पतालों की व्यवस्था सुनिश्चित करें. कोर्ट ने कहा कि कोविड-19 अस्पतालों में पर्याप्त संख्या में ऑक्सीजन की सुविधा उपलब्ध हो.
बढ़ रहे हैं कोरोना के केस
इस बीच बता दें कि, यूपी में कोरोना का संक्रमण तेजी से फैल रहा है. प्रदेश के अपर मुख्य सचिव सूचना नवनीत सहगल ने बताया कि राज्य में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 28287 नए मामले सामने आए हैं. प्रदेश में सक्रिय मामलों की संख्या 2,08,000 पहुंच गई है. अब तक 6,61,311 लोग रिकवर हो चुके हैं. रविवार को प्रदेश में कोरोना संक्रमण के एक दिन में सर्वाधिक 129 लोगों की मौत हुई थी जबकि, 30,596 नए मामले सामने आए थे.
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