UP Lockdown: यूपी के 5 शहरों में नहीं लगेगा लॉकडाउन, सुप्रीम कोर्ट ने HC के फैसले पर लगाई रोक
सुप्रीम कोर्ट ने 5 शहरों में लॉकडाउन लगाने के इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगाई. यूपी सरकार से कोविड से निपटने के लिए उठाए गए कदमों के ब्यौरा देने को कहा.
नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के कल के उस फ़ैसले पर रोक लगा दी है जिसमें उत्तर प्रदेश के 5 शहरों में लॉकडाउन लगाने का आदेश दिया गया था. कोर्ट ने यूपी सरकार से कोविड से निपटने के लिए उठाए गए कदमों का ब्यौरा देने को कहा है. 2 हफ्ते बाद मामले की फिर से सुनवाई होगी. वरिष्ठ वकील पी एस नरसिम्हा को अपनी सहायता के लिए एमिकस क्यूरी नियुक्त किया.
5 शहरों में लॉकडाउन के इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश को राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी. सॉलिसीटर जनरल ने राज्य सरकार की तरफ से सीजेआई की बेंच में मामला रखा. उन्होंने कहा कि यह कार्यपालिका के अधिकार में दखल है. सरकार पहले ही अपनी तरफ से ज़रूरी कदम उठा रही है.
बता दें कि सोमवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश के पांच सबसे अधिक कोरोना प्रभावित शहरों में 26 अप्रैल तक कंप्लीट लॉक डाउन का आदेश दिया था. कोर्ट ने राज्य सरकार को पूरे प्रदेश में 15 दिन के लॉकडाउन पर विचार करने को भी कहा. लखनऊ, प्रयागराज, गोरखपुर, कानपुर और वाराणसी में कंप्लीट लॉकडाउन का आदेश दिया गया था.
लेकिन हाईकोर्ट के आदेश के बाद भी यूपी सरकार ने पांच शहरों में संपूर्ण लॉकडाउन नहीं लगाया. सरकार के प्रवक्ता ने कहा कि सरकार ने कई कदम उठाए हैं, आगे भी सख्त कदम उठाए जा रहे हैं. गरीबों की आजीविका भी बचानी है इसलिए शहरों मे समपूर्ण लॉकडाउन अभी नहीं लगेगा.
यूपी में 167 और लोगों की मौत, 28287 नए मरीज
उत्तर प्रदेश में पिछले 24 घंटों के दौरान कोविड-19 संक्रमित 167 और लोगों की मौत हो गई और 28287 नए मरीजों में इस संक्रमण की पुष्टि हुई. स्वास्थ्य विभाग द्वारा सोमवार को जारी बुलेटिन के मुताबिक, पिछले 24 घंटों के दौरान प्रदेश में कोविड-19 संक्रमित 167 और मरीजों की मौत के साथ राज्य में इस वायरस से मरने वालों की संख्या बढ़कर 9997 पहुंच गई.