UP Covid 19 Guidelines: नए साल 2022 जश्न के बीच भूल ना जाएं सरकार की लगाई पाबंदियां, जानिए- क्या हैं गाइडलाइंस?
Covid 19 Guidelines in UP: नए साल 2022 से पहले कोरोना और ओमिक्रोन के बढ़ते मामलों को देखते हुए यूपी सरकार ने गाइडलाइन्स जारी की हैं. इसके तहत मास्क के बिना सार्वजनिक स्थल पर आवाजाही की पाबंदी होगी.
UP New Year 2022 Covid 19 Guidelines: नए साल से पहले कोरोना के बढ़ते मामलों और ओमिक्रोन के खतरे को देखते हुए यूपी में एक बार फिर से नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है. नाइट कर्फ्यू के साथ कोरोना की दूसरी लहर में लगाई गईं बाकी पाबंदियां भी वापस आ गई हैं. बता दें कि यूपी में प्रतिदिन रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू लागू रहेगा. इस दौरान आवश्यक सेवाओं को छोड़कर किसी भी गतिविधि की अनुमति नहीं दी जाएगी.
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी जिलों के प्रशासन को सख्त निर्देश दिए हैं. सीएम ने कहा है कि बिना मास्क कोई भी दुकानदार ग्राहक को सामान ना दे. बाजारों में 'मास्क नहीं तो सामान नहीं' के संदेश के साथ व्यापारियों को जागरूक करें. उन्होंने कहा है कि सड़कों, बाजारों में हर किसी के लिए मास्क अनिवार्य किया जाए.
जानें कोरोना की नई 10 गाइडलाइंस
- मास्क के बिना सार्वजनिक स्थल पर आवाजाही की पाबंदी होगी.
- कंटेनमेंट जोन में चिकित्सा सेवाओं और आवश्यक सेवाओं के अतिरिक्त और सभी चीजें प्रतिबंधित रहेंगी.
- कोई भी सामाजिक, राजनीतिक, खेल, मनोरंजन, अकादमिक, सांस्कृतिक, धार्मिक उत्सव या अन्य सभाएं बिना किसी परमिशन के आयोजित नहीं की जा सकेंगी.
- सिनेमा हॉल और मल्टीप्लेक्स खुले रहेंगे, लेकिन उन्हें कोविड प्रोटोकॉल का पालन करना होगा.
- जिम, स्पोर्ट्स स्टेडियम 50 प्रतिशत क्षमता पर ही खुल पाएंगे.
- स्विमिंग पूल बंद रहेंगे.
- कंटेनमेंट जोन को छोड़कर हर तरह के धर्मस्थलों पर 50 से अधिक लोगों की मौजूदगी की अनुमति नहीं होगी
- सार्वजनिक परिवहन- जैसे मेट्रो, कैब्स, बसें भी 50 प्रतिशत क्षमता के साथ ही चल पाएंगी.
- शॉपिंग मॉल्स, रेस्टोरेंट में एंट्री सीमित होगी, सिर्फ 50 प्रतिशत क्षमता तक ही लोग अंदर जा पाएंगे.
- बिना किसी सक्षम अधिकारी की अनुमति के कोई अनशन, धरना प्रदर्शन आदि नहीं कर सकेगा.
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