UP Crime news:  फतेहपुर (Fatehpur) जिला न्यायालय (District Courts) ने 25 साल बाद हत्या के मामले में 3 सगे भाई सहित 6 आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही आरोपियों पर 25-25 हजार का जुर्माना लगाया गया है। मालूम हो कि साल 1998 में घर के बाहर आग ताप रहे व्यक्ति को 6 हमलावरों ने गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया था.


आपको बता दें कि साल 1998 में मलवा थाना क्षेत्र के बकौली गांव में घर के बाहर रात के करीब 9 बजे भानु प्रताप सिंह और विशेश्वर सिंह सहित दो अन्य लोग आग ताप रहे थे. इस दौरान अचानक गांव के रहने वाले सगे तीन भाई पप्पू शुक्ला,राजेश शुक्ला,राजेंद्र शुक्ला औऱ जय प्रकाश,राम प्रकाश,गुड्डू  अपने हाथों में बंदूक लेकर ललकारते हुए ताबातोड़ फायरिंग दी थी, जिसमें गोली लगने के कारण भानुप्रताप को वहीं दम तोड़ दिए. वहीं गोली की तड़तड़ाहट सुनते ही  विशेश्वर जान बचाकर भागने लगे. जिसके बाद आरोपियों ने विशेश्वर को गोली मारकर मौत के घाट  उतार दी. 

 

सीबीसीआईडी ने भी की थी जांच
वहीं घटना के दूसरे दिन मृतक के नाती विनय कुमार ने थाने में एफआईआर दर्ज कराया. इस मामले में सीबीसीआईडी जांच भी हुई थी. जांच के बाद सभी आरोपियों के आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया गया था. वहीं आज जिला न्यायालय ने सभी 6 आरोपियों को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई. साथ ही 25-25 हजार का जुर्माना भई लगाया है.



घटना से संबंधित जानकारी देते हुए सहायक शासकीय अधिवक्ता रहस बिहारी श्रीवास्तव ने मीडिया से बातचीत की.  उन्होंने बताया कि साल 1998 में रात लगभग 9 बजे दो भाई अपने घर के बाहर बैठे थे, तभी अभियुक्तगण लाइसेंसी और गैर लाइसेंसी हथियार लेकर आए और इन लोगों पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी, जिससे मौके पर ही इन लोगों की मृत्यु हो गई. हत्या की वजह पुरानी रंजिश बतायी जा रही है. घटना के अगले दिन इस मामले में मुकदमा दर्ज करवाया गया था, जिसमें अभियुक्त गणों द्वारा मुकदमा वापस लेने का दबाव भी बनाया गया था. आरोपियों को माननीय न्यायालय ने सजा सुनाई है.