(Source: ECI/ABP News/ABP Majha)
UP Crime News: दुकानदार के हत्यारे को उम्रकैद की सजा, अदालत ने लगाया- एक लाख रुपये का जुर्माना, जानें- पूरा मामला
UP Crime News: उत्तर प्रदेश में गौतमबुद्ध नगर न्यायालय ने एक दुकानदार की हत्या के दोषी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. अदालत ने दोषी पर एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है.
Noida Crime News: उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) में गौतमबुद्ध नगर (Gautam Buddh Nagar) न्यायालय ने एक दुकानदार की हत्या के दोषी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. अदालत ने दोषी पर एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है. केस की सुनवाई अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश डा. अनिल कुमार सिंह-द्वितीय ने की. सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता भाग सिंह भाटी ने बताया कि वर्ष 2015 में कुलेसरा (Kulesra) गांव में रहने वाले दुकानदार रिंकू की चाकू मारकर हत्या कर दी गई थी.
मृतक चलाता था परचून की दुकान
मृतक रिंकू कुलेसरा में परचून की दुकान चलाता था. उसके भाई सुनील ने पुलिस को बताया था कि 16 दिसंबर 2015 की रात में झगड़े की आवाज सुनकर वह उपर रिंकू के कमरे में पहुंचा था. तो उसने देखा कि उसका झगड़ा धीरज से हो रहा था. धीरज कुछ समय पहले उसी मकान में किराए पर रहता था. धीरज रिंकू की पत्नी शिक्षा का नाम लेकर गाली दे रहा था. इसी दौरान शिक्षा ने धीरज से कहा की तुम रिंकू को जान से मार दो.
आरोपी ने रिंकू पर किया चाकू स प्रहार
शिक्षा की बात सुनकर धीरज ने चाकू से रिंकू पर कई वार किए. इसके बाद शिक्षा और धीरज मौके से फरार हो गए थे. सुनील घायल रिंकू को लेकर निजी अस्पताल गया जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया था. पुलिस ने आरोपी धीरज को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया. न्यायालय ने मामले की सुनवाई करते हुए आरोपी धीरज को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई.
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