Mukhtar Ansari Convicted News: पूर्वांचल के बड़े माफिया डॉन मुख्तार अंसारी (Mukhtar Ansari) को कोर्ट ने दोषी करार देते हुए दस साल की सजा सुनाई है. इसके साथ ही उस पर 5 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है. यह सजा गैंगस्टर मामले में सुनाई गई है. इस सजा को लेकर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक (Deputy CM Brajesh Pathak) ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए इसका स्वागत किया है. माफिया मुख्तार अंसारी को एमपी-एमएलए कोर्ट से 10 साल की सजा सुनाए जाने पर यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा कि हम अदालत के फैसले का  स्वागत करते हैं, हमारे तेज पैरवी की वजह से आज अपराधियों को जल्द सजा हो रही है.


बता दें कि प्रदेश में जबसे दूसरी बार लगातार योगी आदित्यनाथ की सरकार आई है तभी से माफियाओं पर कार्रवाई का सिलसिला शुरू हो गया है. पिछले दिनों माफिया अतीक अहमद की हत्या के बाद अब जेल में बंद मुख्तार अंसारी की भी मुश्किलें बढ़ने लगी हैं. वहीं मुख्तार अंसारी के भाई और बहुजन समाज पार्टी के सांसद अफजाल अंसारी पर कोर्ट ने 4 साल की सजा सुनाई है. अब बसपा सांसद अफजाल अंसारी की लोकसभा सदस्यता भी जा सकती है. 


क्या था मामला
मुख्तार अंसारी को यह सजा गाजीपुर एमपी-एमएलए कोर्ट ने सुनाई है. 15 अप्रैल को ही इस मामले में कोर्ट का फैसला आना था, लेकिन किसी वजह से देरी हो गई. यह मामला 2007 का है, यानी 16 साल बाद इसपर फैसला आया है. मुख्तार और उसके भाई अफजाल अंसारी पर भाजपा विधायक कृष्णानंद राय की हत्या और एक कोयला व्यापारी के अपहरण का केस था. इसी मामले में उनपर गैंगस्टर एक्ट लगाया गया था. बीजेपी विधायक की हत्या नवंबर 2005 में की गई थी. मुख्तार पर 2005 में हत्या का केस दर्ज हुआ था. 


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