Supreme Court On Buldozer Action: देशभर में हो बुलडोजर कार्रवाई पर सुप्रीम कोर्ट में मंगलवार को सुनवाई हुई. आज की सुनवाई में अदालत ने कहा कि सार्वजनिक सुरक्षा सर्वोपरि है और सड़क, जल निकायों या रेल पटरियों पर अतिक्रमण करने वाले किसी भी धार्मिक ढांचे को हटाया जाना चाहिए. कोर्ट की टिप्पणी पर यूपी के नेताओं की प्रतिक्रिया आनी शुरू हो गई हैं. डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य (Keshav Prasad Maurya) और डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक (Brajesh Pathak) ने कोर्ट के फैसले पर प्रतिक्रिया की दी है.


बुल्डोजर एक्शन को लेकर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी पर उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा, "सुप्रीम कोर्ट के आदेश का सरकार सम्मान करती है."


वहीं डिप्टी सीएम ब्रजेश ने भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर प्रतिक्रिया दी. ब्रजेश पाठक ने कहा, "हम माननीय न्यायलय के निर्णय का सम्मान करते हैं. जो भी न्यायलय कहेगा हम उसे लागू करेंगे. ये हमारी जिम्मेदारी है. सुनवाई के दौरान यूपी सरकार के लिए सॉलिसीटर जनरल तुषार मेहता पहुंचे. हालांकि, वह मध्य प्रदेश और राजस्थान की तरफ  भी पेश हुए.


आज की सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? 
आज की सुनवाई में जस्टिस गवई ने कहा कि हम एक धर्मनिरपेक्ष व्यवस्था में हैं. अवैध निर्माण हिंदू का हो या मुस्लिम का हो कार्रवाई होनी चाहिए. इसके बाद जस्टिस विश्वनाथन ने कहा कि अगर 2 अवैध ढांचे हैं और आप किसी अपराध के आरोप को आधार बना कर उनमें से सिर्फ 1 को गिराते हैं, तो सवाल उठेंगे ही. इस दौरान जस्टिस गवई ने कहा कि मैं जब मुंबई में जज था तो खुद भी फुटपाथ से अवैध निर्माण हटाने का आदेश दिया था, लेकिन हमें यह समझना होगा कि अपराध का आरोपी या दोषी होना मकान गिराने का आधार नहीं हो सकता.


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