Keshav Prasad Maurya News: उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के हाल में दिए गए एक बयान को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई है. पार्टी संगठन को सरकार से बड़ा बताए जाने के बयान पर कार्रवाई किए जाने की मांग को लेकर यह याचिका दाखिल की गई है. इस याचिका में डिप्टी सीएम पद पर उनकी नियुक्ति पर भी सवाल उठाया गया है.


अधिवक्ता मंजेश कुमार यादव की ओर से यह याचिका दाखिल की गई है. इस याचिका में कहा गया है कि डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने संवैधानिक पद पर रहते हुए बीती 14 जुलाई को सार्वजनिक तौर पर एक बयान जारी किया था. जिसमें उन्होंने कहा कि सरकार से बड़ा पार्टी का संगठन होता है. इस याचिका में कहा गया है कि उनका यह बयान संवैधानिक पद की गरिमा और सरकार की पारदर्शिता व शुचिता पर सवालिया निशान खड़े करता है.


इस बयान का न अब तक बीजेपी ने खंडन किया है और न ही राज्यपाल और चुनाव आयोग ने ही कोई प्रतिक्रिया व्यक्त की है. इसलिए यह अपने आप में बेहद गंभीर मामला है. अधिवक्ता मंजेश यादव की याचिका में केशव प्रसाद मौर्य के खिलाफ दर्ज क्रिमिनल केसेज का भी जिक्र किया गया है. जिसमें कहा गया है कि डिप्टी सीएम बनने से पहले केशव प्रसाद मौर्य के विरुद्ध सात आपराधिक मामले दर्ज किए गए थे. इतने मुकदमों के बाद भी केशव प्रसाद मौर्य की संवैधानिक पद पर नियुक्ति की गई है, जो गलत है.


बता दें कि यूपी में चल रही तथाकथित बीजेपी की अंतरकलह के बीच डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने बीजेपी की बैठक में कहा था कि संगठन पार्टी से बड़ा होता है. वहीं डिप्टी सीएम के इस बयान के यूपी की राजनीति में हलचल तेज हो गई थी और कई तरह के बयान भी सामने आए थे.


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