Election Result 2022: जेल में बंद डॉन मुख्तार अंसारी (Mukhtar Ansari) के बेटे अब्बास अंसारी (Abbas Ansari) ने भले ही चुनाव जीत लिया हो, लेकिन उनके लिए मुश्किलें अभी शुरू हीं हुई हैं. इस अभियान के दौरान अधिकारियों को कथित रूप से धमकाने के आरोप में मऊ पुलिस (Mau Police) ने उनके खिलाफ दर्ज मामले में IPC की और धाराएं जोड़ी हैं.
4 मार्च को किया गया है मामला दर्ज
पुलिस अधीक्षक (एसपी) मऊ सुशील घुले ने कहा, "अब्बास अंसारी के खिलाफ 4 मार्च को दर्ज मामले में कानूनी राय लेने के बाद 153ए (धर्म, नस्ल के आधार पर विभिन्न समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देना), 186 (स्वेच्छा से बाधा डालना) सहित और भी धाराएं लगाई. किसी भी लोक सेवक को अपने सार्वजनिक कार्यो के निर्वहन में), 189 (एक लोक सेवक को चोट पहुंचाने की धमकी) और 120 बी (आपराधिक साजिश) जोड़ा गया है. इस मामले में आगे की जांच जारी है."
अधिकारियों को है धमकाने का है आरोप
पुलिस अधीक्षक ने कहा, "अब्बास ने 3 मार्च की रात मऊ के पहाड़पुर इलाके में एक जनसभा मंच से राज्य सरकार के अधिकारियों को कथित तौर पर धमकाया था. समाजवादी पार्टी (sp) के नेतृत्व वाली सरकार बनने के बाद अधिकारियों का तबादला होने से पहले पिछली सरकार में अपने काम का हिसाब देना होगा."
24 घंटे के लिए लगाया गया था प्रतिबंध
भाषण का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद, मऊ पुलिस ने 4 मार्च को उस पर आईपीसी की धारा 171 एफ (चुनाव में अनुचित प्रभाव या व्यक्तित्व का अपराध) और 506 (आपराधिक धमकी) के तहत मामला दर्ज किया. यह उल्लेख करते हुए कि एक ही प्राथमिकी में और धाराएं जोड़ी गई हैं. घुले ने कहा कि, अब्बास के खिलाफ कोतवाली पुलिस में प्राथमिकी दर्ज करने के अलावा, मऊ सदर विधानसभा सीट के रिटर्निंग अधिकारी द्वारा उचित पहल करने के लिए भारत के चुनाव आयोग को एक रिपोर्ट भी भेजी गई थी. मऊ अधिकारियों की रिपोर्ट की जांच के बाद चुनाव आयोग ने अब्बास के चुनाव प्रचार पर 24 घंटे का प्रतिबंध लगा दिया था. 3 मार्च को पहाड़पुर इलाके में अब्बास के भाषण की वीडियो क्लिप वायरल हुई थी. अब्बास अंसारी ने मऊ से सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी (एसबीएसपी) के उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ा था.
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