Fatehpur Crime News: बेटी से अवैध संबंध के शक में पिता ने युवक को उतारा मौत के घाट, शव को ऐसे लगाया ठिकाने
Uttar Pradesh News: कोर्ट ने तीनों आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनायी. सजा सुनने के बाद कोर्ट से बाहर निकले तीनों आरोपी फुट फुट कर रोए. तीनों आरोपियों ने अपना गुनाह कबूल किया था.

UP Crime News: उत्तर प्रदेश (यूपी) के फतेहपुर जिले में बेटी से अवैध संबंधों के शक में पिता अपने दो सालों के साथ मिलकर एक युवक की हत्या कर दी थी. शुक्रवार को अपर सत्र कोर्ट नंबर-5 ने अंतिम सुनवाई के दौरान जज जुनैद मुजफ्फर ने तीनों आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई. इसके साथ ही 15 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया. सजा सुनने के बाद कोर्ट से बाहर निकले तीनों आरोपी फूट-फूट कर रोए.
बता दें कि मलवा थाना क्षेत्र के उमरगहना गांव में 13 अप्रैल 2019 को सुबह गेहूं काटने जा रहे ग्रामीणों ने गांव के बाहर एक तालाब किनारे अंकित के शव को पेड़ पर लटका देखा. इसके बाद ग्रामीणों ने इस घटना की जानकारी परिजनों को दी. घटना की सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव का पंचनामा भरते हुए पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. इसके बाद पिता राजेश की तहरीर पर उक्त तीनों के खिलाफ पुलिस ने हत्या का मुकदमा दर्ज कर आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया था.
शव को पेड़ से लटकाया
वहीं कोर्ट में बहस के दौरान आरोपी ने मृतक अंकित का बेटी के साथ अवैध संबंध होने की आशंका पर हत्या करना कबूल किया. इसके साथ ही शव को सुसाइड का रूप देने के लिए गांव के बाहर फांसी का फंदा बनाकर एक पेड़ पर लटका दिया था. अब मामले की अंतिम सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष से छह गवाह पेश किए गए. दलीलों और सबूतों के आधार पर कोर्ट ने घटना का दोषी करार देते हुए यह फैसला सुनाया.
सरकारी वकील रघुराज सिंह ने बताया कि मलवा थाना क्षेत्र के उमरगहना निवासी राजेश कुमार के बेटे अंकित उर्फ गोरे को गांव के बाबूराम और चांदपुर के दरियापुर गांव के रहने वाले उसके साले टीपू और गोपी ने बहाने से बुलाया. 13अप्रैल 2019 को बहाने से रात आठ बजे घर से मुंडन संस्कार समारोह के निमंत्रण कह कर ले गए. काफी देर तक घर वापस न आने पर परिजन रात 11 बजे तक तलाश करते रहे, लेकिन कोई पता नहीं लग सका. अपर सत्र कोर्ट नंबर-5 ने अंतिम सुनवाई के दौरान जज जुनैद मुजफ्फर ने तीनों आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई. इसके साथ ही 15 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया.
ये भी पढ़ेंः
ट्रेंडिंग न्यूज
टॉप हेडलाइंस

