Amarmani Tripathi Case: अमरमणि त्रिपाठी की मुश्किलें बरकरार? सुनवाई के बाद कोर्ट ने जजमेंट रखा रिजर्व
UP Former Minister Amarmani Tripathi: यूपी के पूर्व मंत्री अमरमणि त्रिपाठी की याचिका पर आज इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. सुनवाई में यूपी सरकार ने उनकी क्रिमिनल हिस्ट्री पेश की.
UP Former Minister Amarmani Tripathi Case: उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री अमरमणि त्रिपाठी की मुश्किलें बढ़ती जा रही है. आज इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अमरमणि त्रिपाठी की अर्जी पर सुनवाई पूरी होने के बाद जजमेंट रिजर्व रख लिया है. कोर्ट का फैसला एक-दो दिन में आ सकता है. आज की सुनवाई में यूपी सरकार ने अमरमणि त्रिपाठी की क्रिमिनल हिस्ट्री पेश की. क्रिमिनल हिस्ट्री में अमरमणि त्रिपाठी के खिलाफ दर्ज आपराधिक मुकदमों का विवरण दिया गया है.
क्रिमिनल हिस्ट्री के साथ मुकदमों का स्टेटस भी बताया गया है. हाईकोर्ट में 15 मार्च को हुई पिछली सुनवाई में अमरमणि त्रिपाठी की क्रिमिनल हिस्ट्री पेश करने को कहा था. संपत्तियां कुर्क किए जाने के आदेश के मामले में अमरमणि त्रिपाठी की अर्जी पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई हो रही थी. आज की सुनवाई में भी अमरमणि को कोर्ट से फैरी राहत नहीं मिल सकी है. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बस्ती सेशन कोर्ट के आदेश पर आज भी रोक नहीं लगाई है.
कोर्ट में की थी याचिका दाखिल
अदालत का फैसला आने तक कोई अंतरिम आदेश नहीं जारी किया गया है. बस्ती की स्पेशल एमपी एमएलए कोर्ट ने अमरमणि त्रिपाठी को फरार घोषित कर यूपी के डीजीपी और प्रमुख सचिव गृह से उनकी संपत्तियों को जल्द से जल्द कुर्क करने का आदेश दिया था. बस्ती की सेशन कोर्ट ने संपत्तियों को कुर्क किए जाने के आदेश पर अमल नहीं किए जाने पर नाराजगी भी जताई थी. बस्ती की स्पेशल कोर्ट के आदेश के खिलाफ अमरमणि त्रिपाठी ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी.
रिकॉर्ड सील बंद लिफाफे में पेश करने को कहा
अमरमणि त्रिपाठी की इस याचिका पर हाईकोर्ट में जस्टिस संजय कुमार सिंह की सिंगल बेंच में सुनवाई हो रही है. 6 मार्च को हुई सुनवाई के दौरान अमरमणि त्रिपाठी की तरफ से दाखिल किए गए रिकार्ड और यूपी सरकार के हलफनामे में तारीखों पर अंतर देखने को मिला था. इस पर हाईकोर्ट ने बस्ती की स्पेशल कोर्ट से आर्डर शीट के रिकॉर्ड सील बंद लिफाफे में पेश करने को कहा था. हाईकोर्ट में 15 मार्च को हुई पिछली सुनवाई में आर्डर शीट दाखिल भी कर दी गई थी.
आर्डर शीट की कापी सीलबंद लिफाफे में दाखिल की गई थी. दोनों पक्षों के वकीलों को भी आर्डर शीट के बारे में जानकारी दी गई थी. हालांकि आज की सुनवाई में भी अदालत ने स्पेशल कोर्ट के आदेश पर रोक लगाए जाने की अमरमणि त्रिपाठी की मांग को मंजूर नहीं किया. हाईकोर्ट ने इस मामले में आज भी कोई अंतरिम आदेश पारित नहीं किया है. यह मामला बस्ती जिले में साल 2001 में व्यापारी के बेटे के अपहरण से जुड़ा हुआ है.
बस्ती अपहरण से जुड़ा है तार
6 दिसंबर 2001 को बस्ती के व्यापारी धर्मराज मद्धेशिया के बेटे राहुल का अपहरण हो गया था. पुलिस ने व्यापारी के बेटे को लखनऊ में अमरमणि त्रिपाठी के घर से बरामद किया था. इस मामले में अमरमणि समेत नौ लोगों को आरोपी बनाया गया था. अमरमणि त्रिपाठी जेल से छूटने के बाद भी इस मामले में कोर्ट में पेश नहीं हुए थे. निचली अदालत ने उन्हें फरार घोषित कर संपत्तियां कुर्क करने का आदेश दिया था. अमरमणि की ओर से हाईकोर्ट में दाखिल अर्जी में निचली अदालत के कुर्की के आदेश पर रोक लगाए जाने और कोर्ट में सरेंडर करने पर उन्हें उसी दिन जमानत पर रिहा किए जाने की गुहार लगाई गई थी.
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