Ghaziabad News: गाजियाबाद में एक साल या उससे पहले ड्राइविंग लाइसेंस के लिए स्लॉट लेने वाले अब सावधान हो जाए, 14 अप्रैल तक इन सभी रजिस्ट्रेशन को निरस्त कर दिया जाएगा. खबर के मुताबिक जिन लोगों ने 1 साल या उससे पहले ऑनलाइन ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई किया था. उनका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो सकता है. इनमें उन लोगों को शामिल किया जा रहा है जिन्होंने 1 साल पहले स्लॉट बुक कराया था और वो आज तक आरटीओ के ऑफिस नहीं पहुंचे. ऐसे में उनकी फाइल लाइसेंस के नाम पर पेंडिंग दिखा रही है. जिसको देखते हुए अब इन फाइलों को चयनित कर 14 अप्रैल तक इन सभी रजिस्ट्रेशन को निरस्त कर दिया जाएगा.
ऐसा हुआ तो कैंसिल हो जाएगा लाइसेंस का स्लॉट
गाजियाबाद एआरटीओ विश्वजीत ने बताया कि ये वो लोग हैं जो अपने निजी कारण या फिर किसी भी कारण से ऑनलाइन स्लॉट बुक कराने के बाद आज तक आरटीओ ऑफिस नहीं आए हैं. ना ही इस संबंध में उन्होंने किसी भी तरह की कोई एप्लीकेशन आरटीओ ऑफिस में जमा कराई है. जिसके चलते इनकी ड्राइविंग लाइसेंस की प्रक्रिया अभी भी पेंडिंग में दिखा रही है. जिसको देखते हुए अब इन लोगों का सलेक्शन किया जा रहा है और 14 अप्रैल तक इन लोगों के रजिस्ट्रेशन को निरस्त कर दिया जाएगा.
दोबारा अप्लाई करने के लिए करने होंगे ये काम
ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही खड़ा होता है कि अगर इन लोगों को ड्राइवर लाइसेंस बनवाने की आवश्यकता होगी तो क्या वो उसी रजिस्ट्रेशन और फीस में अपना ड्राइविंग लाइसेंस बनवा सकेंगे या फिर इन्हें एक बार फिर से इसी प्रक्रिया को शुरू से दोहराना होगा. तो इसके जवाब में विश्वजीत सिंह ने बताया कि ऐसे में अगर कोई फिर से ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई करता है तो उसको फिर से पूरी प्रक्रिया को अपनाना होगा और जब उसको स्लॉट दिया जाएगा उस समय उसको आरटीओ ऑफिस आना ही होगा अगर ऐसा नहीं करता है तो एक बार फिर उसका स्लॉट पेंडिंग हो जाएगा और उसके एप्लीकेशन को एक बार फिर निरस्त कर दिया जा सकता है.
हल्के में न लें आरटीओ की गाइडलाइंस
यानी अब आप आरटीओ की गाइडलाइंस को हल्के में नहीं ले सकते हैं. जो लोग भी ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई कर रहे है, उन्हें ऑनलाइन ही स्लॉट दिया जा रहा है. उसी के मुताबिक आरटीओ ऑफिस जाकर अपने ड्राइविंग लाइसेंस के संबंधित कागजात और टेस्ट देना अनिवार्य होगा. अगर आपको अपना ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना है तो पूरी प्रक्रिया को गंभीरता से लेना होगा. ताकि आप ट्रैफिक पुलिस के चालानों अथवा अन्य ड्राइविंग लाइसेंस से संबंधित समस्याओं से बच सकें.
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